पत्नी को प्रताड़ित करने के एक मामले में जिले के
उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के एक पत्रकार को फिलहाल राहत मिलती नहीं दीख रही है.
मधेपुरा के जिला न्यायाधीश ने पत्रकार मनीष गुप्ता अकेला की अग्रिम जमानत याचिका
खारिज कर दी है.
मिली
जानकारी के अनुसार मधेपुरा के महिला थाना (महिला थाना कांड संख्यां 03/2015) में
अनुपम कुमारी के द्वारा मनीष अकेला के विरूद्ध प्रताडना और दहेज मांगने के खिलाफ
दर्ज कराये गए मुक़दमे में आरोपी मनीष अकेला ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
अभियोजन
पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में केश डायरी में दर्ज कई गवाहों द्वारा
केस का समर्थन करने और उदाकिशुनगंज एसडीपीओ द्वारा सुपरविजन में प्रताड़ना की बात
को सही पाए जाने और अनुसंधान जारी रहने की स्थिति आदि के आधार पर मामले में अग्रिम
जमानत खारीज किया गया है.
क़ानून
के जानकारों के मुताबिक अब आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाना होगा
और अब देखना है कि क्या उच्च न्यायालय आरोपी मनीष को अग्रिम जमानत देती है या उसे
सरेंडर करना पड़ता है? (नि० सं०)
पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी मधेपुरा के पत्रकार को फिलहाल राहत नहीं
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
May 05, 2015
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