|अमित कुमार|21 अगस्त 2014|
जिले के मुरलीगंज प्रखंड के सभागार में अर्थ एवं सांख्यिकी
निदेषालय नागरिक निबंधन प्रणाली का एक दिवसीय कार्यशाला सह समीक्षात्मक बैठक का
आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता जिला सांख्यिकी
पदाधिकारी शशिकांत प्रकाश ने की जिसमें नागरिक निबंधन प्रणाली पर चर्चा करते हुए बताया
गया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जन्म एवं मृत्यु हो गयी हो तो उसके
जन्म एवं मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर निःशुल्क जन्म एवं मृत्यु निबंधन पत्र मिलना
है. अगर 21 दिन से ज्यादा हो गया हो तो 22 वां दिन से दो रूपया शुल्क लगता है और 30
दिन से एक वर्ष तक निबंधन शुल्क पांच रूपया देय होता है और इसी तरह एक वर्ष से अधिक
होने पर दस रूपया देय होता है. बताया गया कि किसी भी कार्य की निबंधन समय सीमा 21 दिन
है.
मौके पर बीडीओ नवीन कुमार कंठ ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु निबंधन कराने की
पहली जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविका की है जो अपने पोषक क्षेत्र के लोगों से परिचित होती
है. यदि सेविका नही है तो इसकी जिम्मेवारी पंचायत सचिव की होती है. उन्होंने बताया
कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है.
जन्म और मृत्यु से सम्बंधित निबंधन पर कार्यशाला का आयोजन
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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August 21, 2014
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