|ए.सं.|30 जून 2014|
कभी मधेपुरा के आतंक के
रूप में जाना जाने वाले महेशुआ निवासी पिंटू यादव को आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने
एक मुक़दमे में सजा सुना दी है.
मामला मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड संख्यां 127/2011 से जुड़ा है
जिसमें भागलपुर में पिंटू यादव की गिरफ्तारी के बाद 25 मार्च 2011 को जब मधेपुरा
पुलिस ने पिंटू यादव में महेशुआ स्थित घर पर छापा मारा तो घर से एक पिस्टल और छ:
जिन्दा कारतूस बरामद हुए. आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत पिंटू यादव उर्फ अजय यादव
उर्फ आशीष यादव पर तत्कालीन मधेपुरा थानाध्यक्ष अजय कुमार ने मुकदमा दर्ज किया था.
मामले में आज अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने पिंटू यादव को 25 (1B) आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और 5 हजार रूपये अर्थदंड
की सजा तथा 26 आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा और 2 हजार रूपये अर्थदंड की सजा
सुनाई. दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. यानि अवैध हथियार रखने के इस मामले में पिंटू
यादव को कुल तीन साल सश्रम और 7 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. उनके
द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी.
बता दें कि पिंटू यादव तीन साल से अधिक से जेल में है.
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