|ए.सं.|30 अक्टूबर 2013|
मामला तो आलमनगर थाना के खुरहान टोला के बालेश्वर
शर्मा पर पत्नी की हत्या का चला था, पर न्यायालय में पूरा ट्राइल चलने के बाद
न्यायाधीश ने इसे इरादे से (with
Intention) की गई हत्या नहीं माना. भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) को धारा 304 (2)
(गैर इरादतन हत्या) में बदलते हुए वृद्ध बालेश्वर शर्मा को पांच वर्ष के सश्रम
कारावास के साथ ही 2 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुना दी.
घटना
मधेपुरा जिला के आलमनगर थाना के खुरहान शर्मा टोला की है. 14 जुलाई 2012 को सुबह
सात बजे टोला के बालेश्वर शर्मा की अपनी पत्नी बतहिया देवी से बताबाती हो गई और
गुस्से में आकर बालेश्वर शर्मा ने दबिया से पत्नी बतहिया देवी पर प्रहार कर दिया.
बतहिया देवी की मौत हो गई.
घटना की
सूचना मृतका के पुत्र बंटी शर्मा ने पुलिस को दी. मधेपुरा के एडहॉक न्यायालय
संख्यां. 1 के अपर सत्र न्यायाधीश श्री पी.डी. गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए
गैर इरादतन हत्या का दोषी पति बालेश्वर शर्मा पाकर सजा सुना दी. क्षणिक आवेश ने
बालेश्वर शर्मा से उसकी पत्नी को तो छीना ही, अब कई साल उसे सलाखों के पीछे काटना
होगा.
[Web Title: Unintentional Murder in Madhepura, got Punishment]
[Key Words: Murder of Wife, Murder in Madhepura, Madhepura Times News]
[Web Title: Unintentional Murder in Madhepura, got Punishment]
[Key Words: Murder of Wife, Murder in Madhepura, Madhepura Times News]
'बेइरादा' पत्नी की हत्या में मिली सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
October 30, 2013
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