|संवाददाता|23 जुलाई 2013|
जिले में मधेपुरा थाना के भर्राही ओपी क्षेत्र के
मानिकपुर में 17 सितम्बर 1988 को भैंस चराने में हुए विवाद में हुई मारपीट में
सत्यनारायण यादव की हत्या के मामले में मधेपुरा के एक न्यायालय ने आज छ: लोगों को
सजा सुना दी. मामला मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड संख्यां 188/88 तथा सत्रवाद संख्यां 01/1996 के रूप में दर्ज हुआ था. अभियुक्तों ने सत्यनारायण यादव को लाठी-डंडे से मारा था जिसकी इलाज के दौरान सहरसा में 26 सितम्बर 1988 को मौत हो गई थी.
अभियुक्त
हरी यादव और कोकाई यादव को तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश वाई. एन. सिंह ने सात-सात
साल सजा तथा बद्री यादव, रूसन यादव, सुरेन यादव तथा हजो यादव को पांच-पांच साल की
सजा सुनाई. घटना के 25 साल के बाद आखिर पीड़ित पक्ष को न्याय मिला.
हत्यारोपी छ: अभियुक्तों को 25 वर्षों के बाद मिली सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 23, 2013
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