संवाददाता/21/12/2012
आपसी रंजिश में ही गयी एक हत्या के मामले में
मधेपुरा के एक न्यायालय ने पुनजीत कुमार यादव नाम के एक आरोपी को आज उम्रकैद की
सजा सुना दी. घटना 25 फरवरी 2006 की है जब मधेपुरा के मिठाई गाँव के भूपेंद्र यादव
की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. न्यायालय में कुल तीन अभियुक्तों पर मुकदमा
चला.
मधेपुरा
के तदर्थ न्यायाधीश श्री अनिल कुमार झा ने दो अभियुक्त पुलेंद्र यादव उर्फ पुलेन
यादव तथा मिथिलेश यादव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया तथा पुनजीत कुमार
यादव को भूपेंद्र यादव की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुना दी
था साथ ही पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. इसी हत्या में आर्म्स एक्ट में
पुनजीत को पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपये का अर्थदंड अलग से
लगाया.
हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 21, 2012
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