संवाददाता/21/12/2012
गैंगरेप को अंजाम देने वाले दुष्कर्मियों के खिलाफ
जहाँ देश उबल रहा है और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर
प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं मधेपुरा के एक न्यायालय ने एक गैंगरेप के मामले में दो
लोगों को दस-दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुना दी है.
घटना
वर्ष 2010 की मधेपुरा के पुरैनी के अम्बेदकर चौ़क के पास की है जब 12 वर्षीया सोनी
(काल्पनिक नाम) के साथ बगल के ही मुकेश राम और इंदल शर्मा ने उस समय दुष्कर्म को
अंजाम दिया जब सोनी घर में अकेली थी और उसकी माँ मजदूरी करने गयी थी. दुष्कर्मियों
ने पीड़िता को इतना डरा दिया था कि वह किसी को कुछ बता भी नहीं सकी थी. उसके बाद
पीड़िता जब गर्भवती हो गयी तो उसकी माँ को पता चला. पूछने पर सोनी ने अपने साथ
दुष्कर्म की बात माँ को बताई पर तब तक छ: माह बीत चुके थे. बाद में सोनी को एक
पुत्र भी हुआ जिसे बचाया न जा सका.
पुरैनी
थाना में दर्ज इस मामले में मधेपुरा के एड-हॉक न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार
श्रीवास्तव ने दोनों दोषियों को दस-दस साल की सश्रम कारावास तथा दो-दो हजार रूपये अर्थदंड
की सजा सुना दी.
गैंगरेप के आरोपियों को मिली दस-दस वर्षों की सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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December 21, 2012
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