रूद्र ना० यादव/२२ जुलाई २०११
सुप्रीम कोर्ट में बाल मजदूरों से काम न लेने के सम्बन्ध में दायर याचिका में कोर्ट ने तो यह निर्देश दे दिया कि १२ वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों आदि में काम नही लिया जा सकता है,पर देश भर में बहुत सारे जगहों में बाल मजदूरी निर्बाध जारी है.श्रम संसाधन विभाग बिहार ने इस आलोक में राज्य के सभी आरक्षी अधीक्षकों से अनुरोध किया है कि वे अपने जिले में बाल श्रमिकों को मजदूरी करने से रोकने की व्यवस्था करें.आरक्षी अधीक्षक वरुण कुमार सिन्हा ने इस सन्दर्भ में कड़ा रूख अख्तियार करते हुए जिले के पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि होटल,ईंट भट्ठा, सर्कस, दूकान आदि जगहों पर बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराएं तथा उनसे काम लेने वाले मालिकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी करें.आरक्षी अधीक्षक का बचपन बचाने का यह अभियान कितना कारगर हो पाटा है यह तो समय बताएगा,पर इस काम में यदि समाज के लोग भी आगे आएं तो बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं.
बचपन बचाओ आंदोलन को लागू कराने पर एसपी सख्त
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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July 22, 2011
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