तीन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

लालो भगत हत्याकांड में एडीजे (9) रघुवीर प्रसाद की कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद तीन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी को बीस बीस हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालो में पिता पुत्र भी शामिल हैं। 

इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष से बहस कर रहे अपर लोक अभियोजक जय नारायण पंडित ने बताया कि मामला कुमारखण्ड थाना क्षेत्र के यदुआपट्टी वार्ड एक की है। जहाँ पुस्तकालय की जमीन पर अवैध कब्ज़ा सहित घर के सामने कूड़ा कचड़ा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर गांव के ही लंकेश कुमार अपने पिता रामचंद्र साह, हलेश्वर साह सहित लाठी डंडे और लोहे के राड से लैश आधा दर्जन लोगो के साथ 22 जनवरी 2022 के सुबह साढ़े नौ बजे लालो भगत के घर पहुंच गाली गलौज करने लगे। इतने में लालो भगत भी घर से बाहर निकल इसका विरोध करने लगे। लेकिन गुस्से से लाल पीला होते रामचंद्र साह ने अपने बेटा लंकेश को कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो। इसपर लंकेश सहित अन्य लोग लालो भगत पर टूट पड़े और लाठी, डंडा और राड से उसके सर पर मारमार कर उसे अधमरा कर दिया। साथ ही उसे बचाने आये परिवार के अन्य लोगों को भी मारपीटकर जख़्मी कर चले गए। हो हल्ला होने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। 

ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। जहाँ से लालो भगत को  वेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने लालो भगत को पूर्णिया संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया। जहाँ चिकित्सकों ने उसे वहाँ से भी रेफर कर दिया। वेहतर इलाज के लिए उसे सिलीगुड़ी ले जाया गया जहाँ लालो भगत की मौत हो गई।

इस संबंध में मृतक के पुत्र विशाल कुमार ने रामचंद्र साह उसके पुत्र लंकेश कुमार, परिजन हलेश्वर साह सहित आधा दर्जन लोगो को नामजद करते कुमारखंड थाना में हत्या का केस दर्ज कराते न्याय की गुहार लगाई। मामले में सभी सात गवाहों के बयानात अंतिम सुनवाई कर एडीजे (9) रघुवीर प्रसाद ने तीन अभियुक्त रामचंद्र साह (पिता), लंकेश कुमार (पुत्र )और हलेश्वर साह को हत्या का दोषी ठहराते आजीवन कारावास सहित बीस बीस हजार रूपये अर्थदंड से भी दण्डित किया है।

(विधि संवाददाता)

तीन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा तीन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on October 13, 2025 Rating: 5

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