मामला मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना का है. जहाँ गोलू कुमार दो अलग-अलग कांड में नामजद अभियुक्त है. जिसमें कांड संख्या 111/2024 में गोलू को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के केस में गम्हरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस केस में पुलिस ने गोलू को 23 सितंबर 2024 को रिमांड किया लेकिन निर्धारित अवधि तक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया. जबकि पुलिस को अभियुक्त के रिमांड के बाद निर्धारित 90 दिनों के अन्दर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर देना था. जो की न्यायिक प्रकिया का एक अहम हिस्सा है लेकिन संबंधित थाना पुलिस के द्वारा निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया.
सीजेएम की कोर्ट ने इस केस में सीआरपीसी की पूर्व की धारा 167(2) एवं नई धारा बी.एन.एस.एस. 187(3) के तहत आरोपी को जमानत दे दिया.

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