पुलिस द्वारा ससमय कोर्ट में चार्जशीट नहीं जमा करने पर मिली अभियुक्त को जमानत

न्यायिक प्रकिया में पुलिस के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण शुक्रवार को सीजेएम की कोर्ट ने जेल में बंद एक आरोपी को जमानत दे दी. सीजेएम नूतन कुमारी की कोर्ट ने सीआरपीसी की पुरानी धारा 167 (2) एवं नई धारा बी.एन.एस.एस. 187(3) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित थाना पुलिस के द्वारा कोर्ट में निर्धारित समय के भीतर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया. जिस कारण कानूनन आरोपी को जमानत दिया जाना तय है.

मामला मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना का है. जहाँ गोलू कुमार दो अलग-अलग कांड में नामजद अभियुक्त है. जिसमें कांड संख्या 111/2024 में गोलू को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के केस में गम्हरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस केस में पुलिस ने गोलू को 23 सितंबर 2024 को रिमांड किया लेकिन निर्धारित अवधि तक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया. जबकि पुलिस को अभियुक्त के रिमांड के बाद निर्धारित 90 दिनों के अन्दर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर देना था. जो की न्यायिक प्रकिया का एक अहम हिस्सा है लेकिन संबंधित थाना पुलिस के द्वारा निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया. 

सीजेएम की कोर्ट ने इस केस में सीआरपीसी की पूर्व की धारा 167(2) एवं नई धारा बी.एन.एस.एस. 187(3) के तहत आरोपी को जमानत दे दिया.

पुलिस द्वारा ससमय कोर्ट में चार्जशीट नहीं जमा करने पर मिली अभियुक्त को जमानत पुलिस द्वारा ससमय कोर्ट में चार्जशीट नहीं जमा करने पर मिली अभियुक्त को जमानत Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on February 07, 2025 Rating: 5

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