मधेपुरा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.जे.तृतीय न्यायाधीश निशिकांत ठाकुर की अदालत ने कुमारखंड प्रखंड के यदुआपट्टी निवासी मो0 गफ्फार की हत्या के आरोप में (सत्र वाद- 110/18) यदुआपट्टी निवासी मो0 जलील एवं मो0 दवीर को आजीवन कारावास एवं 50,000/रु0 अर्थदंड दोनों को सुनाया गया.
क्या था मामला ?
मामले में सूचिका की पत्नी समीना खातून के अनुसार 15-16 मार्च 2018 की रात्री में जब वह खाना खाकर अपने पति के साथ मचान पर सोई हुई थी तो करीब रात्री 12:00 से 12:30 के बीच चार - पांच व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर मेरे पति का नाम लेकर पुकारने लगे. आवाज पर मेरी नींद खुली और जैसे ही मैनें अपने पति को जगाया और वे अपने बिस्तर से उठने लगे कि इसी दरम्यान मो0 दबीर ने मेरे पति के ललाट पर गोली मार दिया तथा मो0 भुट्टो उसके बाद दूसरी गोली मेरे पति के छाती पर मार दिया, जिससे मेरे पति की तत्काल मृत्यु हो गयी. उसके बाद दोनों अपराधियों के साथ आए तीन अन्य अपराधी मो0 तस्लीम, मो0 कादीर और मो0 जलील सभी सा0 यदुआपट्टी, कुमारखंड मोटरसाइकिल से भाग गए.
वहीं गोली की आवाज और सूचिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर सूचिका के पुत्र और पड़ोसी घटनास्थल पर आए. सूचिका ने अपने बयान में कहा कि पूर्व की दुश्मनी के कारण इनलोगों ने मेरे पति की हत्या की है.
इस बावत कुमारखंड थाना कांड- 42/18 अन्दर धारा 302, 120 (बी) 34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत् दर्ज किया गया. मामले में अन्य तीन फरार चल रहे हैं तथा उनके विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है. अनुसन्धान के दौरान दुश्मनी का कारण जमीनी विवाद था.
वहीं मामले में बचाव पक्ष की और से अधिवक्ता प्रमोद कुमार पोद्दार, मुन्ना ठाकुर एवं राज्य की और से सहायक अभियोजक नूर आलम पैरवी कर रहे थे.
हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास व अर्थदंड
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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June 28, 2022
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