आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद महबूब अली कैसर व पूर्व सांसद लवली आनंद रिहा

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद महबूब अली कैसर व पूर्व सांसद लवली आनंद मधेपुरा कोर्ट में प्रस्तुत हुए. 

मामले के विचारण के बाद एसीजीएम फर्स्ट तेज प्रताप सिंह की अदालत में साक्ष्य के अभाव में उक्त मामले में बरी कर दिया. दोनों के अधिवक्ता सुचिन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 2010 में हुए विधान सभा चुनाव मामले में तत्कालीन उदाकिशुनगंज के बीडीओ ने दोनों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 98/2010 के तहत मामला दर्ज कराया था. बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर और पूर्व सांसद लवली आनंद का उदाकिशुनगंज में कार्यक्रम था. कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने 10:30 बजे से लेकर 1:00 बजे तक का समय निर्धारित किया था. परंतु हेलीकॉप्टर निर्धारित समय सीमा के बाद यानी 3:15 बजे उतारा गया एवं 3:30 बजे के आसपास प्रस्थान किया. जिसे प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उदाकिशुनगंज थाना में मामला दर्ज कराया था. पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह का विचरण कराया गया था. 

तेज प्रताप सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद सांसद चौधरी महबूब अली कैसर एवं पूर्व सांसद लवली आनंद को मामले से बरी कर दिया. मामले से रिहा होने के बाद दोनों ने न्यायालय के प्रति अपनी गहरी निष्ठा व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और खुशी है कि न्यायालय ने हमारी बात को कानूनी रूप से लिया और मामले से बरी किया.

आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद महबूब अली कैसर व पूर्व सांसद लवली आनंद रिहा आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद महबूब अली कैसर व पूर्व सांसद लवली आनंद रिहा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 02, 2022 Rating: 5

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