शराब पीकर थिएटर में हंगामा करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार रूपये दंड या तीन महीने जेल

शराब पीकर थिएटर में हंगामा करने के एक चार साल पुराने मामले में एडीजे विनय प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने एक अभियुक्त को पचास हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

घटना 19 मार्च 2017 की है। बाबा भोलेनाथ की नगरी सिंहेश्वर में शिवरात्रि के मौके पर लगे मेले में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।इस मामले में सूचक सह सिंहेश्वर थाना पुलिस  ने स्पष्ट किया कि गौरीपुर निवासी राजकुमार यादव 10 बजे रात में शराब के नशे में धुत होकर शोभा सम्राट थियेटर में हो हंगामा कर रहा था।

लोगों द्वारा मिली सूचना के बाद गश्ती दल द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चार साल पुराने इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद  एडीजे सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश  विनय प्रकाश तिवारी ने अभियुक्त राजकुमार यादव को दोषी करार देते पचास हजार रुपये अर्थदण्ड या तीन माह की जेल की सजा सुनाई हैं।

शराब पीकर थिएटर में हंगामा करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार रूपये दंड या तीन महीने जेल शराब पीकर थिएटर में हंगामा करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार रूपये दंड या तीन महीने जेल Reviewed by Rakesh Singh on December 17, 2021 Rating: 5

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