आर्म्स एक्ट में कोर्ट ने दी तीन साल की सजा

मधेपुरा के व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित ए.सी.जे.एम. द्वितीय तेज प्रताप सिंह की अदालत ने मधेपुरा थाना कांड- 335/16 में मधेपुरा जिला में मठाही निवासी पुंजीत यादव को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए धारा 25(1-B) A के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा तथा 1000 रु० का जुर्माना एवं धारा 26 के तहत् तीन साल की सजा तथा 1000 रूपये का जुर्माना और दोनों ही सजा में जुर्माना का भुगतान नहीं किये जाने पर एक-एक माह की सजा और भुगतनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी तथा अभियुक्त द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि सजा से कम हो जाएगी.

क्या था मामला 

मामले में सूचक पुलिस अपर निरीक्षक महेश प्रसाद यादव के अनुसार दिनांक- 20.06.2016 को सूचना मिली कि मधेपुरा थाना कांड संख्या- 27.01.2016 का अप्राथमिक अभियुक्त पुंजीत यादव मठाही रेलवे ढाला के पास है और जब पुलिस टीम उस ओर प्रस्थान की तो उधर से मोटरसायकिल से आ रहे व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा. उसे खदेड़ कर पकड़ा गया और तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी लोडेड पिस्तौल तथा तीन जिन्दा गोली मिला. पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पुंजीत यादव बताया. 

मामले में राज्य की ओर से बहस सहायक अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता अवधेश कुमार राय कर रहे थे.

(विधि संवाददाता)

आर्म्स एक्ट में कोर्ट ने दी तीन साल की सजा आर्म्स एक्ट में कोर्ट ने दी तीन साल की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on October 28, 2021 Rating: 5

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