मालूम हो कि लम्बे समय से डीजे वाले पर रोक लगाने की मांग हो रही थी, साथ ही आम लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जिला व पुलिस प्रशासन से करते रहे. जिला व पुलिस प्रशासन ने इसको रोकने की दिशा में पहल करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर पूरी रोक लगा दी थी, लेकिन आदेश पर सखत कार्रवाई नहीं करने के कारण डीजे संचालक ने निर्धारित समय के बाद प्रशासन के आदेश को नजरअंदाज कर पूरी रात डीजे बजाते रहे.
सीओ योगेन्द्र दास ने प्रशासन के आदेश पर सख्त कदम उठाते हुए 25 फरवरी की रात 10:40 बजे शहर के थाना चौक के पास डीजे बजा रहा गाड़ी और डीजे को जब्त करते हुए दो युवक को गिरफ्तार कर लिया.
इस बावत सीओ श्री दास ने सदर थाना में आवेदन देकर कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान रात 10:40 बजे थाना चौक पहुंचा तो देखा कि एक पिकअप गाड़ी नम्बर बीआर 11 जी.सी. 6099 डीजे को तेज आवाज में बजाते हुए कॉलेज चौक के तरफ जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट और सरकारी आदेश एवं "द बिहार कंट्रोल ऑफ दिन यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 का उल्लंघन का मामला है. तत्काल डीजे, गाड़ी, जेनेटर, डेक, लाउडस्पीकर को जब्त किया गया. जब्त डेक पर माँ चंडी डीजे अशोक कुमार यादव, भारती डीजे और शिव दुर्गा हनुमान डीजे के मालिक विमलेश कुमार, स्किन बसबिट्टीपट्टी सहरसा अंकित पाया गया.
सीओ ने आवेदन में लिखा कि पकड़ाये गए गाड़ी के चालक सोनवर्षा ग्वालपाड़ा के विजेन्द्र कुमार, डीजे ऑपरेटर चंडी स्थान निवासी दर्शन कुमार ने पूछताछ में बताया कि डीजे मालिक ने एक शादी समारोह में मानिकपुर से पीपरा ले जा रहे थे.
इधर थानाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ के आवेदन पर गाड़ी चालक, डीजे संचालक सहित दो डीजे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पकड़ाये गए दोनों युवक को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी सहित अन्य सामान को भी जब्त कर लिया गया है.

No comments: