बैठक में कहा गया कि बैंक से पैसा निकालते एवं जमा करते समय तथा व्यापारियों द्वारा अधिक मात्रा में कैश अगर बैंक में जमा कराने जाते हैं या फिर निकालने जाते हैं तो इसकी सूचना थाना को अवश्य दें. जहां तक संभव हो सकेगा सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की बात बताई.
थानाध्यक्ष ने बैंक अधिकारी एवं कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि 50 हजार से अधिक की राशि निकासी करने पर सीएसपी संचालक एवं फाइनेंस कम्पनी के कर्मी स्थानीय थाना को इसकी सूचना अवश्य दें, ताकि पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया करा सके. यदि स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बगैर बैंक से 50 हजार व अधिक की राशि निकासी करने के बाद उनके साथ किसी प्रकार की लूटपाट या अन्य दुर्घटना होती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकी के साथ-साथ मामले में संचालक की संलिप्तता होना भी माना जाएगा. जिसके तहत धारा 120 बी अपराधी षड्यंत्र के तहत दर्ज प्राथमिकी में शामिल किया जाएगा. सभी संचालक अपने सीएसपी सेंटर एवं फाइनेंस कार्यालय में कम से कम दो-दो सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगावें.
साथ ही उन्होंने सभी बैंक मैनेजरों से आग्रह किया कि संबंधित बैंक के सीएसपी संचालक को ग्रामीण क्षेत्र या जिस क्षेत्र के लिए उन्हें अनुमति दी गई है वह उसी क्षेत्र में अपना सीएसपी संचालित करें, जिससे उसके लोकेशन को ट्रैकिंग करने में आसानी हो सके. मौके पर प्रभारी थानाध्यक्ष धनेश्वर मंडल ने कहा कि सुरक्षा के सभी मानकों को सभी सीएसपी संचालक, व्यापारी, दुकानदार 7 दिनों के अंदर सुरक्षा के लिए निर्देशित किए गए मानकों का अनुपालन करेंगे.
मौके पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर अवध कुमार मिश्रा, बैंक ऑफ इंडिया के कुमार अभिनव, केनरा बैंक मैनेजर आशीष कुमार एवं दर्जनों व्यापारी, सीएसपी संचालक, सीएससी संचालक और आभूषण विक्रेता मौजूद थे.
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