जबकि विविपैट के प्रशिक्षण के उपरांत दूसरे विषयों पर भी विस्तार से विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देश सहित पीडब्लूडी मतदाताओं के बारे में बताया गया. जिसमें वरिष्ठ नागरिक (80) दिव्यांग व कोरोना पीड़ितो से संबंधित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की सुविधा के लिए प्रपत्र 12 घ भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. इसके तहत निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदान क्षेत्र से संबंधित सूची के आधार पर प्रपत्र 12 घ संबंधित निर्वाचक को बीएलओ द्वारा घर जाकर उपलब्ध कराया जाएगा.
यदि निर्वाचक अनुपस्थित है तो वैसी स्थिति में मतदान केंद्र पर स्तरीय पदाधिकारी द्वारा अपना संपर्क संख्या उपलब्ध कराए और पुन: उनके घर पर जाए. निर्वाचक डाक मतपत्र के उपयोग के लिए प्रपत्र 12 घ संलग्न पावती विकल्प चयनित या नहीं चयनित किये जाने की सूचना अंकित की जाएगी. यदि उनके द्वारा डाकमत पत्र का विकल्प चयनित किया जाता है तो मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा पूर्णत: भरा हुआ प्रपत्र, निर्वाचक के घर से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पांच दिन के अंदर प्राप्त कर उसको निर्वाची पदाधिकारी को समर्पित करेंगे. मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 12 घ के साथ संलग्न पावती को निर्वाचन पदाधिकारी को जमा कराएंगे. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण में उक्त गतिविधियों का अनुश्रवण सेक्टर पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा. इसके उपरांत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान दल नियुक्त करेंगे जो संबंधित निर्वाचक को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार डाक मतपत्र उपलब्ध कराएंगे व उसको संग्रहित करेंगे.
मौके पर बीएलओ सुबोध सिंह सुधीर, संजय राम, मनोज कुमार, रंजीत कुमार, पंकज कुमार, प्रशांत कुमार, गोविंद कुमार, नंदकिशोर गुप्ता, सुरेन्द्र कुमार, अजय कुमार, मिथिलेश कुमार, दिनेश कुमार भारती, चतुर्भुज कुमार, ब्रह्मानंद कुमार, श्याम राम, मुकेश कुमार, तबरेज आलम व अन्य मौजूद थे.
![दिव्यांग और वयोवृद्ध मतदाता के पास डाक मत देने का विकल्प](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf7NSoltSQBDpG_gRXyBnrn3OjwoaavF5fLulZT8vTCTB7LxsdE9UO81jdnMdJ0OE_EjTxr4XuNy98DqHpJmhdcU7QMT43nKKpeZpzZkgurHLBoIH-iFQMo203n8l6VY7-8K9uPFBb2gg/s72-w320-c-h168/WhatsApp+Image+2020-10-09+at+9.36.54+PM.jpeg)
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