मधेपुरा के सिंहेश्वर पुलिस ने 395 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ घर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया.
मिली जानकारी के अनुसार सिंहेश्वर प्रखंड के लालपुर सरोपट्टी पंचायत के विसहरिया टोला निवासी राणा सिंह के यहाँ गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर उसके घर के बरामदे पर चारपाई के नीचे से चार कार्टून प्रतिबंधित कफ सिरप मिला. जिसमें इल्टुरेक्स टी 100 एमएल 257 पीस और डाईलेक्स डीसी 138 पीस कुल 395 पीस कफ सिरफ मिला. जिसकी सूचना थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने औषधि निरीक्षक को दिया.
औषधि निरीक्षक सुनीता प्रसाद ने पहुंच कर स्थल का जांच कर सिंहेश्वर थानाध्यक्ष को बताया कि पकड़े गये व्यक्ति के पास बिना ड्रग लाईसेंस के भारी मात्रा में औषधि का संचय करना ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 की संशोधित 2008 की धारा 18 सी, 22 (1) सीसीए का उल्लंघन है. इसी अधिनियम की धारा 27(6)(ii) एवं 22(3) के तहत दंडनीय अपराध है. वहीं इस कफ सिरफ को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
इस बावत थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने बताया कि उसके साथ मद्द्य निषेध की धारा भी लगा कर जेल भेजा जा रहा है.
मिली जानकारी के अनुसार सिंहेश्वर प्रखंड के लालपुर सरोपट्टी पंचायत के विसहरिया टोला निवासी राणा सिंह के यहाँ गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर उसके घर के बरामदे पर चारपाई के नीचे से चार कार्टून प्रतिबंधित कफ सिरप मिला. जिसमें इल्टुरेक्स टी 100 एमएल 257 पीस और डाईलेक्स डीसी 138 पीस कुल 395 पीस कफ सिरफ मिला. जिसकी सूचना थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने औषधि निरीक्षक को दिया.
औषधि निरीक्षक सुनीता प्रसाद ने पहुंच कर स्थल का जांच कर सिंहेश्वर थानाध्यक्ष को बताया कि पकड़े गये व्यक्ति के पास बिना ड्रग लाईसेंस के भारी मात्रा में औषधि का संचय करना ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 की संशोधित 2008 की धारा 18 सी, 22 (1) सीसीए का उल्लंघन है. इसी अधिनियम की धारा 27(6)(ii) एवं 22(3) के तहत दंडनीय अपराध है. वहीं इस कफ सिरफ को नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
इस बावत थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने बताया कि उसके साथ मद्द्य निषेध की धारा भी लगा कर जेल भेजा जा रहा है.
मधेपुरा में 395 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ अवैध कारोबारी गिरफ्तार
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
January 22, 2020
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