मधेपुरा जिले के गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन सभागार में गुरूवार को विधिक सह प्राधिकार सह चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पटना के हाई कोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश रामनिवास प्रसाद, महाअधिवक्ता रणवीर सिंह, समाजिक कार्यकर्ता रघुवंश मिश्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति गामी, सीऔ रमेश कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर उदघाटन किया.
कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के सेवानृवित न्यायिक सदस्य रामनिवास प्रसाद ने बताया कि विधिक प्राधिकार के तहत आयोजित जागरूकता शिविर में चलंत लोक अदालत हमेशा जनता की सेवा किसी भी प्रकार के विवाद का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से नि:शुल्क करा सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ग्राम कचहरी के सरपंच का फैसला सर्वमान्य होगा। जिला के विविध सेवा अधिकार में कभी भी अपने विवादों का निष्पादन करा सकते हैं इसमें गरीब से गरीब और आर्थिक शरारिक व मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। चलंत लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता के तहत वादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
उन्होंने बताया कि कभी कभी छोटे मुद्दे भी आगे चलकर भयंकर बन जाते हैं। जिससे कोर्ट में न्याय तो मिलता है पर उसमें काफी समय लगता है, काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। जगह जमीन सब कुछ बेचना पड़ता है। इससे दोनों पक्षों का विकास बाधित होता है । वादों में जिस कार्य से विवाद हो वह दोनों पक्ष के लोग उपस्थित होना अनिवार्य है । तब ही जाकर लोक अदालत में निष्पादन तुरंत ही किया जाता है ।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता रणवीर सिंह ने कहा कि लोक अदालत में निष्पादित वादों में कुछ अपवादों को छोड़कर कोई व्यक्ति अपील में नहीं जा सकता है और आए दिन तेजाब दुष्कर्म जैसी घटनाएं प्रचलित बनती जा रही है। इसकी सूचना राजस्व अधिकार पटना या जिला स्तर के सचिव को अवश्य दें। पीड़िता को चिकित्सालय व आर्थिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता डॉ रघुवंश ने कहा कि कार्यक्रम का का उद्देश्य था कि लोगों को जागरूकता पैदा करना। उन्होने कहा कि प्रखंड में पी एल वी को दिया गया है जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का एक अंग हैं जो आपको किसी भी विवाद में निशुल्क आप उसके साथ जा सकते हैं।
मौके पर ईएसआई वीर नारायण सिंह सौरभ सिंह, सरपंच शत्रुघ्न यादव, बिजली विभाग के जेई अविनाश कुमार, सुनिल सिंह आदि उपस्थित थे।
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhARdIF0wE0x6vE1LLnidqPVHFuTwSrH3vrCe51uZIdSOy5nWHHyCZo2kKJnj_qE2w3d86hGBay-ag33Ty51UEKP6YKuOUpQFjVcPKVndE4R-lM4bmXSuIj-wEFSdrl4-Qe6FXA9rAMRew/s640/Diction.png)
कार्यक्रम में पटना के हाई कोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश रामनिवास प्रसाद, महाअधिवक्ता रणवीर सिंह, समाजिक कार्यकर्ता रघुवंश मिश्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्योति गामी, सीऔ रमेश कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर उदघाटन किया.
कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के सेवानृवित न्यायिक सदस्य रामनिवास प्रसाद ने बताया कि विधिक प्राधिकार के तहत आयोजित जागरूकता शिविर में चलंत लोक अदालत हमेशा जनता की सेवा किसी भी प्रकार के विवाद का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से नि:शुल्क करा सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ग्राम कचहरी के सरपंच का फैसला सर्वमान्य होगा। जिला के विविध सेवा अधिकार में कभी भी अपने विवादों का निष्पादन करा सकते हैं इसमें गरीब से गरीब और आर्थिक शरारिक व मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। चलंत लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता के तहत वादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
उन्होंने बताया कि कभी कभी छोटे मुद्दे भी आगे चलकर भयंकर बन जाते हैं। जिससे कोर्ट में न्याय तो मिलता है पर उसमें काफी समय लगता है, काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। जगह जमीन सब कुछ बेचना पड़ता है। इससे दोनों पक्षों का विकास बाधित होता है । वादों में जिस कार्य से विवाद हो वह दोनों पक्ष के लोग उपस्थित होना अनिवार्य है । तब ही जाकर लोक अदालत में निष्पादन तुरंत ही किया जाता है ।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता रणवीर सिंह ने कहा कि लोक अदालत में निष्पादित वादों में कुछ अपवादों को छोड़कर कोई व्यक्ति अपील में नहीं जा सकता है और आए दिन तेजाब दुष्कर्म जैसी घटनाएं प्रचलित बनती जा रही है। इसकी सूचना राजस्व अधिकार पटना या जिला स्तर के सचिव को अवश्य दें। पीड़िता को चिकित्सालय व आर्थिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता डॉ रघुवंश ने कहा कि कार्यक्रम का का उद्देश्य था कि लोगों को जागरूकता पैदा करना। उन्होने कहा कि प्रखंड में पी एल वी को दिया गया है जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का एक अंग हैं जो आपको किसी भी विवाद में निशुल्क आप उसके साथ जा सकते हैं।
मौके पर ईएसआई वीर नारायण सिंह सौरभ सिंह, सरपंच शत्रुघ्न यादव, बिजली विभाग के जेई अविनाश कुमार, सुनिल सिंह आदि उपस्थित थे।
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ताकि न्याय मिलने में देर न हो: चलंत लोक अदालत का आयोजन
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
November 29, 2019
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![ताकि न्याय मिलने में देर न हो: चलंत लोक अदालत का आयोजन](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiepb7tETvirPjmDz_99oNpZU5Q1uRDaD5FDSS3kMsx4hFL2oOROnnHooe1c9S-Tt_uX9kKMJtVfVsa7DEeT4-nD57wdWjSnpWSpLqkdmYWdK92CwxfYjfUiqiGvJrbVnSMCOiwmKsDtDU/s72-c/WhatsApp+Image+2019-11-29+at+12.25.01+AM.jpeg)
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