ज्ञात हो कि 02 मार्च को 8 सदस्यों के द्वारा प्रमुख उप प्रमुख दोनों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु आवेदन दिया गया था.
अधियाचना प्रस्तुत करने वाले सदस्य मो० नासीर, बीबी सलीमा, नविता कुमारी, पवन गोस्वामी, किरण देवी, शंभू साह, शिवधन शर्मा, मंजीत कुमार द्वारा कहा गया कि बिहार पंचायत समिति अधिनियम 2006 के प्रावधान के अन्तर्गत पंचायत समिति के अधिकांश निर्वाचित सदस्य प्रमुख और उप प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करते हैं. और अनुरोध किया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इस अधियाचना को प्रेषित करने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान हेतु बैठक आहूत की जाय. उक्त आवेदन के आलोक में बुधवार को समय 11.00 बजे पूर्वाहन में पंचायत समिति प्रमुख एवं उप प्रमुख पर लाए गये अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक निर्धारित की गयी थी.
जिला अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता उदाकिशुनगंज सौरभ भारती के उपस्थिति में बैठक रखी गई. बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार, बीपीआरओ गौतम कुमार मौजूद रहे. सभी अधिकारी पंचायत समिति सदस्यों के इंतजार में बैठे राह तकते रहे लेकिन उक्त बैठक में कुल निर्वाचित 12 (बारह) सदस्यों में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए. इस परिस्थिति में मत विभाजन नहीं किया गया एवं अविश्वास प्रस्ताव गिर गया.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 18, 2026
Rating:


No comments: