कोचिंग संचालक के यौन शोषण की शिकार पीड़िता का 164 CrPC मे बयान दर्ज

मधेपुरा में नाबालिग छात्रा के साथ जबरन यौन शोषण मामले के संज्ञान में आने के चार दिन बाद भी आरोपी पुलिस पकड़ से दूर है. 


पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code)की धारा 164 में बयान दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तारकर लेने का दावा किया है ।

पाठकों को मालूम होगा कि स्थानीय एक कोचिंग संचालक के यहां पढ़ने आने वाली 13 वर्षीया नाबालिग छात्रा के साथ जबरन यौन शोषण का एक मामला पीडि़त परिजन ने दर्ज कराया था । पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत केश दर्ज किया है । 
घटना के संज्ञान में आने के चार दिन बाद भी आरोपी कोचिंग संचालक सुनील कुमार दास को पुलिस गिरफ्तार करने असफल रही है. वैसे पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी करने का दावा किया है । 

फिलहाल मामला राजनैतिक बनता जा रहा है. घटना को लेकर गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दल ने मधेपुरा बंद का आह्वान किया है ।

महिला थाना के थानाध्यक्ष ललितेश्वर पांडे ने बताया कि पीड़िता का न्यायालय में 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज किया गया है । आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय में वारंट के लिए आवेदन दिया गया है । सदर थाना के सहयोग से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है ।
कोचिंग संचालक के यौन शोषण की शिकार पीड़िता का 164 CrPC मे बयान दर्ज कोचिंग संचालक के यौन शोषण की शिकार पीड़िता का 164 CrPC मे बयान दर्ज Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 01, 2018 Rating: 5

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