I.C.I.C.I Lombard General Insurance के C.E.O भार्गव दास गुप्ता के विरुद्ध मधेपुरा कोर्ट ने किया वारंट जारी करने का आदेश

अभी रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस के चेयरमैन अनिल अम्बानी के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश देने का मामला ठंढा भी नहीं पड़ा था कि मधेपुरा के जिला न्यायाधीश की अदालत ने मोटर दुर्घटना के एक मामले में I.C.I.C.I Lombard General Insurance के C.E.O भार्गव दास गुप्ता के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश देकर दर्शा दिया है कि पीड़ितों को अब न्याय मिलेगा, चाहे कानून के तहत जो करना पड़े.


पूरी जानकारी देते हुए पीड़ित के अधिवक्ता श्यामानंद गिरी ने बताया कि मोटर यान दुर्घटना में दिनांक 09.06.2012 को रणवीर कुमार की मृत्यु हुई थी. वह साइकिल से अपने घर जा रहा था कि टाटा ट्रक नं. BR-10-G-2876 ने ठोकर मार दिया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. और मधेपुरा सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई. जहाँ डाक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया. मृतक के पिता देवनारायण शर्मा सदर अस्पताल मधेपुरा में पुलिस के समक्ष बयान दिया जिस आधार पर मधेपुरा थाना कांड संख्या 274/2012 अन्दर धारा 279,304(A) I.P.C उक्त ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया तथा चार्जशीट ड्राइवर रामुनंद कुमार सिंह के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल किया गया.
मृतक की माता उर्मिला देवी ने अधिवक्ता श्यामानंद गिरी सिविल कोर्ट मधेपुरा के माध्यम से जिला जज मधेपुरा के न्यायालय में मुआवजा प्राप्ति हेतु दावा पत्र दाखिल किया. जिसे मोटर यान दुर्घटना वाद संख्या 29/2013 दर्ज किया गया, जिसका फैसला दिनांक 09/05/2017 को हुआ जिसमें अपर जिला जज श्री रमण कुमार ने बीमा कंपनी I.C.I.C.I Lombard General Insurance Co. Ltd. को आदेश दिया कि मृतक की माता उर्मिला देवी को 15, 21,000/- (पंद्रह लाख इक्कीस हजार) रूपये तथा उसपर अलग से 8% सालाना ब्याज के साथ भुगतान करे, क्योंकि उक्त ट्रक उक्त बीमा कंपनी से बीमाकृत था.

लेकिन बीमा कंपनी ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया तब दावाकर्ता के अधिवक्ता ने वसूली केस इसी न्यायालय में दाखिल किया जिसे वसूली वाद संख्या 52/17 दर्ज हुआ. वसूली वाद दाखिल होने के पश्चात् अपर जिला जज के न्यायालय से बीमा कंपनी को नोटिस जारी हुआ जिसपर बीमा कम्पनी ने जवाब दिया कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील दाखिल किया है तथा अपील के निपटारे तक केस की अगली कार्रवाई स्थगित रखी जाय. तब बीमा कंपनी को न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ कि बीमा कंपनी उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर दाखिल करे, लेकिन बीमा कंपनी ने एक लम्बे अवधि तक प्रतीक्षा के बावजूद दाखिल नहीं किया.

तत्पश्चात न्यायालय ने I.C.I.C.I Lombard General Insurance Co. Ltd. के C.E.O Bhargav Das Gupta के विरुद्ध दिनांक 04 अगस्त 2018 को गिरफ्तारी वारंट आरक्षी महानिदेशक महाराष्ट्र के माध्यम से जारी करने का आदेश दे दिया है.

(नि. सं.)
I.C.I.C.I Lombard General Insurance के C.E.O भार्गव दास गुप्ता के विरुद्ध मधेपुरा कोर्ट ने किया वारंट जारी करने का आदेश I.C.I.C.I Lombard General Insurance के C.E.O भार्गव दास गुप्ता के विरुद्ध मधेपुरा कोर्ट ने किया वारंट जारी करने का आदेश Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 06, 2018 Rating: 5

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