आगामी सोमवार को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होना सुनिश्चित है. मतदान 10:00 बजे से लेकर के शाम
के 4:00 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर करवाए जाएंगे.
4:00 बजे से पूर्व जो मतदाता
पंक्ति में खड़े रहेंगे यह सभी मतों का प्रयोग कर सकेंगे । मतदान केंद्र में छात्र
मतदाता अपने वैद्य पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश पा
सकेंगे ।पहचान पत्र के अलावा चुनाव पदाधिकारी द्वारा घोषित विकल्पों के आधार पर मत
देने के अधिकारी होंगे। मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति तभी प्रवेश पा सकेंगे
जब उनके पास चुनाव पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध परिचय पत्र होगा। मतदान के दौरान
चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का प्रवेश भी परिचय पत्र के आधार पर होगा। मतदान एवं
मतगणना केंद्र पर प्रत्याशी या उनके द्वारा नामित एक ही प्रतिनिधि को प्रवेश की
अनुमति नहीं होगी। इस हेतु उन्हें संबंधित चुनाव अधिकारी से परिचय पत्र प्राप्त कर
लेना होगा । प्रत्याशी द्वारा नामित प्रतिनिधि का चयन उक्त केंद्र के मतदाताओं से
ही किया जाना है। मतदाता अपने मतदाता क्रमांक के आधार पर आवंटित मतदान केंद्र पर
ही मतदान करेंगे।
अध्यक्ष के लिए सफेद ,उपाध्यक्ष
के लिए हरा, सचिव के लिए लाल , संयुक्त
सचिव के लिए पीला, और कोषाध्यक्ष के लिए नीला, काउंसिल मेंबर के लिए भूरा, (या चुनाव अधिकारी
द्वारा निर्देशित रंग के) मतपत्र पर मतदान किया जाना
है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव,
संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी के नाम
के सामने चुनाव पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए, कॉलम में(X)
क्रॉस चिन्ह मतदान के लिए प्रयुक्त करना है ।काउंसिल मेंबरों के लिए
उपलब्ध कराए गए मतपत्र पर उक्त महाविद्यालय के लिए काउंसिल मेंबरों के
प्रत्याशियों के नाम के आगे अंग्रेजी में अपने मनपसंद क्रम का प्रयोग करेंगे
।उदाहरण के लिए पांच कौंसिल मेंबरों के चुनाव में शामिल प्रत्याशियों के लिए नाम
के आगे अपनी पसंद के अंग्रेजी के अंक में 1 2 3 4 5 पसंद
क्रम लिखें ।
काउंसिल मेंबरों के निर्धारित संख्या से अधिक किया क्रम अधिमान क्रम अंक का
प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक मतदाता को अपने मत पत्र पर अंग्रेजी के अंक
मे अधिमान क्रम 1 करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर
उनका मत अवैध माना जाएगा । एक ही अधिमान क्रम को 2 उम्मीदवारों
के नाम के आगे लिखने की स्थिति में उनका मत अवैध माना जाएगा ।
सभी मतपत्रों के पृष्ठभाग पर संबंधित महाविद्यालय /सकाय के चुनाव पदाधिकारी के
हस्ताक्षर अंकित करना अनिवार्य है। मतदान प्रारंभ करने से पूर्व मतपेटी पूर्णतया खाली
होनी चाहिए। मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी- प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि को
मतपेटी खोलकर भी दिखा देंगे ।इसके बाद उसे बंद कर बॉक्स में मत दिलवाएंगे।
मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन पदाधिकारी/ प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि के
समक्ष मतपेटी को सील करेंगे। मतदान के बाद पीठासीन पदाधिकारी, चुनाव पदाधिकारी छात्र
मतदाता, छात्रा मतदाता के द्वारा एवं कुल मतदाता के द्वारा अलग-अलग डाले गए मतों की संख्या विश्वविद्यालय
छात्रसंघ निर्वाचन कार्यालय को अविलंब WhatsApp नंबर
99 3462 9245 पर उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही यथाशीघ्र उसे छात्रसंघ
चुनाव कार्यालय, केंद्रीय पुस्तकालय स्थित चुनाव का कार्यालय
मैं हस्तगत करने की व्यवस्था करेंगे। मतगणना केंद्र पर मतगणना में लगाए गए
कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा।
मतगणना के बाद सभी जीते हुए प्रत्याशियों को चुनाव पदाधिकारी द्वारा
विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा
।सभी महाविद्यालयों/ संकायों में मतदान केंद्रों पर अंचल पर्वेक्षक प्रतिनियुक्त किए
जाएंगे। पर्वेक्षक मतदान शुरू होने के एक घंटा पूर्व से लेकर मतगणना की समाप्ति तक
मतदान केंद्र एवं मतगणना स्थल पर आकर संबंधित कार्यों का प्रवेक्षण करेंगे। और
अपना प्रतिवेदन तथा मतदान केंद्र का नाम स्त्री /पुरुष ,मतदाता संख्या
डाले गए मतों का प्रतिशत मतगणना का परिणाम आदि अविलंब व्हाट्सएप्प नंबर 993462
9245 पर भेजेंगे और उसे यथाशीघ्र विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन
कार्यालय को हस्तगत करेंगे । मतदान के दिन विश्वविद्यालय निर्वाचन कार्यालय
नियंत्रण कक्ष मतदान शुरू होने के 2 घंटा पूर्व से ही और
मतदान समाप्ति के 1 घंटे तक अपना कार्य करता रहेगा। किसी भी प्रकार
की विशेष जानकारी/ सूचना या शिकायत हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मोबाइल नंबर 947167
3651 पर संपर्क किया जा सकता है। नियंत्रण कक्ष का अन्य हेल्पलाइन
नंबर 89 86 06 25 46 पर (डॉ अशोक कुमार )एवं 94 700
611 58 पर (श्री कमल किशोर ठाकुर) से किया जा सकता है.
बीएनएमयू में सोमवार को होने वाले छात्र संघ मतदान के लिए जारी किये विशेष दिशा निर्देश
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 10, 2018
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