अवैध सम्बन्ध के एक मामले में बेटे पर उस महिला की
हत्या का आरोप लगा था जिसके साथ उसके पिता का सम्बन्ध था. वर्ष 2002 की एक घटना
में आज मधेपुरा के एक कोर्ट ने महिला की हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया.
घटना के
बारे में न्यायालय में जो तथ्य सामने आये हैं उसके मुताबिक़ मधेपुरा जिले के
शंकरपुर के हसनपुरा गाँव में जब 20 जुलाई 2002 के अहले सुबह गाँव की ही ललिया देवी
की लाश मिली थी तो इलाके में सनसनी फ़ैल गई थी. बताते हैं कि ललिया बीते शाम गाँव के
ही महेंद्र यादव के धान के खेत से काम कर वापस घर के लिए चली थी, पर पहुँच न सकी.
मामला पुलिस जांच में गया और फिर कहानी जो सामने आई उससे सबके माथे पर बल पड़ गए.
ललिया
की हत्या सनोज यादव ने इसलिए कर दी थी कि ललिया से सनोज के पिता चंदेश्वरी यादव के
अवैध सम्बन्ध थे. चंदेश्वरी यादव के दोनों बेटों मनोज यादव और सनोज यादव को पिता
के इस करतूत पर आपत्ति थी और उसने ललिया को उसके पिता का साथ छोड़ देने के लिए धमकी
भी दी थी. पर ललिया न मानी और फिर सनोज ने ललिया को देर शाम गाँव के बंसबिट्टी के
पास सर में गोली मारकर ही ललिया और अपने बाप के अवैध सम्बन्ध की इतिश्री कर दी.
मामले
में ट्राइल मधेपुरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री पी० डी० गुप्ता के कोर्ट में
चला जहाँ ललिया के पति सूर्य नारायण मेहता, जो पत्नी की हत्या के समय पंजाब में
मजदूरी कर रहा था, ने कोर्ट को बताया कि सनोज यादव ने उसे भी फोन कर ललिया को खत्म
करने की धमकी दी थी. मधेपुरा के न्यायालय ने आज सनोज को ललिया की हत्या का दोषी
करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 जनवरी को होगी, पर कानून के जानकारों का
मानना है कि हत्या की जिस धारा 302 IPC में
सनोज यादव को दोषी पाया गया है उसमें उम्रकैद हो सकती है.
पिता का गैर महिला से सम्बन्ध देखकर बेटे ने महिला की कर दी हत्या: दोषी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
January 16, 2015
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