'मिस कॉल मारा तरू, जेल जैभू का हो ???'

सावधान ! अब मिस्ड कॉल वालों की खैर नहीं यदि आप लगातार किसी महिला को मिस्ड कॉल कर रहे तो. बिहार में नियम बदल चुके हैं. और अब तंग करने की नीयत से किसी महिला को बार-बार मिस्ड कॉल करना अपराध के दायरे में रख दिया गया है.
     सीआईडी महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) अरविंद पांडे ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, सरकारी रेल पुलिस के अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस ऐसे मामलों की अत्यंत गंभीरता से जांच करे और कार्रवाई करे.
      पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द पाण्डेय का मानना है कि किसी महिला को लगातार मिस्ड कॉल करना एक गंभीर मुद्दा है. इससे वे असुरक्षित महसूस करती हैं और उनके मन की शांति चली जाती है. श्री पाण्डेय ने इस गंभीर अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (1) और (2) के अंतर्गत रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि प्रासंगिक धारा महिलाओं का पीछा करने और उससे बिना उसकी इच्छा के संपर्क करने से सम्बंधित है, जिसमें दो साल तक की सजा हो सकती है.
हालांकि श्री पांडे ने कहा कि यदि एक-दो बार मिस्ड कॉल हो, पुलिस अधिकारी उसे नजरअंदाज करें लेकिन यदि महिलाओं को परेशान करने के इरादे से बार बार मिस्ड कॉल किया जाए तो उसपर कड़ी कार्रवाई करें.
(नि० सं०)
'मिस कॉल मारा तरू, जेल जैभू का हो ???' 'मिस कॉल मारा तरू, जेल जैभू का हो ???' Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 25, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.