|नि० सं०|12 सितम्बर 2014|
मधेपुरा के एक न्यायालय ने बीमा
कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी लि० की पूर्णियां शाखा का खाता जब्त करने का
आदेश दे दिया है.
मधेपुरा के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री
प्रभुदयाल गुप्ता ने यह आदेश बीमा कंपनी के द्वारा न्यायालय के आदेश को मानने में
लापरवाही बरतने पर दिया है. मामला मधेपुरा थाना कांड संख्यां 251/2002 से सम्बंधित
है जिसमें टाटा सुमो (BR 43
3645) से
दुर्घटनाग्रस्त होकर 26 नवंबर 2002 को सुभाष दास नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी.
मृतक की विधवा सुलेखा देवी ने न्यायालय में 4 लाख 69 हजार रूपये के मुआवजे की मांग
की थी. इस सम्बन्ध में एमवी केस नं. 19/2008 में तत्कालीन प्रथम अपर जिला
न्यायाधीश श्री रामलखन यादव ने न्यू इंडिया एश्योरेंश कंपनी को 5 लाख 20 हजार
रूपये का भुगतान वाद दाखिल करने की तिथि से ब्याज समेत पीड़िता को करने का आदेश
दिया था. परन्तु उक्त बीमा कंपनी के द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने के
कारण आवेदिका के अधिवक्ता श्यामानंद गिरि ने वसूली वाद संख्यां 17/2013 दायर कर
बीमा कंपनी का खाता जब्त करने का निवेदन किया था.
मधेपुरा न्यायालय ने आज बीमा कंपनी न्यू
एश्योरेंश कंपनी का सेन्ट्रल बैंक, पूर्णियां स्थित खाता की जब्ती सम्बंधित आदेश
जारी कर दिया. आदेश के मुताबिक बीमा कंपनी का लेन-देन फिलहाल रुक जाएगा.
न्यायालय ने दिया बीमा कंपनी का खाता जब्त करने का आदेश
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 12, 2014
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