मधेपुरा की एक अदालत ने पिछले दिनों बिहार की
लड़कियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हरियाणा के नेता ओपी धनखड के
खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए हैं.
मधेपुरा
जिला मुख्यालय के बाय पास रोड के निवासी अमित कुमार सिंह मोनी के द्वारा मधेपुरा
की सीजेएम कोर्ट में दायर किये गए परिवाद पत्र पर मधेपुरा के मुख्य न्यायिक
दंडाधिकारी श्री के. बी. पाण्डेय की अदालत ने मधेपुरा थाना को इस मामले में एफआईआर
दर्ज कर अगली कार्यवाही करने का आदेश दिया है.
बता दें
कि गत 7 जुलाई को मधेपुरा के अमित सिंह ने हरियाणा के भाजपा नेता सह बीजेपी किसान मोर्चा के
अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड पिता- मोहाबत सिंह, हॉउस नं. 187 A, वार्ड नं.4 दादरी, तहसील-दादरी, जिला- भिवानी (हरियाणा) के खिलाफ मधेपुरा
के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501, 506, 507 तथा 509 के तहत परिवाद पत्र दायर किया था. आवेदन में कहा गया है कि भाजपा नेता ने गत 4 जुलाई
को हरियाणा के जिंद जिला के नरवाना में एक किसान सभा में अपने भाषण के दौरान ओम प्रकाश
धनखड ने “हरियाणा के कुंवारे लड़कों के लिए बिहार से
दुल्हन लायेंगे” जैसे शब्दों का प्रयोग कर आम बिहारी की
भावना को ठेस पहुँचाया गया है.”
मामले
में बहस कर रहे मधेपुरा के अधिवक्ता नीरज कुमार उर्फ पिंटू ने बताया कि मामला बेहद
गंभीर था और इससे बिहारियों की भावना आहत हुई थी. सीजेएम कोर्ट का एफआईआर का फैसला
इसकी गंभीरता दर्शाने के लिए काफी है.
बिहार की बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा के धनखड पर मधेपुरा में एफआईआर
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 22, 2014
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