|ए. सं.|07 फरवरी 2014|
करीब 12 वर्ष पूर्व डकैती के दौरान हुई एक हत्या के
मामले में आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुना दी. साथ
ही उसे 5000 रू० के अर्थदंड की भी सजा दे दी गई.
मामला
मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थानाक्षेत्र के बैजनाथपुर गाँव की है. 06 जुलाई 2012 की
रात में विनोद ऋषिदेव के घर में चार-पांच डकैत घुस गए. डकैत जिस समय दूसरे कमरे
में सामान खोज रहे थे उस समय डकैती को भांप कर विनोद ऋषिदेव और उसकी पत्नी इंदु
देवी अपने कमरे को अंदर से बंद करने का प्रयास करने लगे जिसमें आवाज हो गई. डकैतों
ने तुरंत आकर गृहस्वामी से रूपये निकालने को कहा, पर घर में रूपये नहीं मिलने पर
डकैतों ने विनोद ऋषिदेव को गोली मार दी.
हत्या
के जुर्म में आज मधेपुरा के तदर्थ न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने सुरेश ऋषिदेव को
सत्रवाद संख्यां 114/2002 (बिहारीगंज थाना कांड संख्यां 31/2002) में उम्रकैद की
सजा के साथ 5 हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा सुना दी.
डकैती में रूपये नहीं मिलने पर गृहस्वामी की कर दी थी हत्या: 12 साल के बाद हुई उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 07, 2014
Rating:
No comments: