मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र के जीवछपुर में
आठवीं की एक 14 वर्षीया छात्रा के साथ वर्ष 2012 में हुए दुष्कर्म के मामले में
मधेपुरा के एक न्यायालय ने बलात्कारी गजेन्द्र साह को दोषी करार दिया है.
घटना
सितम्बर 2012 की है जब सुनीता (काल्पनिक नाम) शाम में घर के बगल शौच के लिए गई थी.
उसी समय घात लगाये गजेन्द्र साह ने सुनीता का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म को
अंजाम दिया.
मामला
मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड संख्यां 424/2012 के रूप में दर्ज हुआ. और उसी मुक़दमे
के सम्बंधित सत्रवाद संख्यां 2/2013 में तमाम गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर
आज मधेपुरा के प्रथम अपर स्तर न्यायाधीश राम लखन यादव ने नाबालिग के साथ बलात्कार
करने के जुर्म में 27 वर्षीय गजेन्द्र साह को दोषी करार दिया. सजा की अवधि का
निर्धारण 28 फरवरी को होगा.
नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप सच निकला
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 26, 2014
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