|वि.सं.|06 मार्च
2013|
वर्ष 1999 में
जिले के सिंघेश्वर थाना के मछ्हा गाँव में एक साथ तीन लोगों की हुई नृशंस हत्या
में मामले में मधेपुरा के एक न्यायालय ने एक अभियुक्त जयकुमार यादव को संदेह का
लाभ देते हुए बरी कर दिया. मालूम हो कि इस बहुचर्चित मामले में पहले न्यायालय कई
अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है. मामला सिंघेश्वर(शंकरपुर) थाना कांड
संख्यां. 11/1999 और सत्रवाद संख्यां 143 (A)/2000 से सम्बंधित है.
घटना दिनांक 27 जनवरी 1999 की है जब
मछ्हा के भूमि यादव के दरवाजे पर हथियारों से लैश दर्जनों अपराधियों ने उत्पात
मचाते हुए भूमि यादव के पुत्र लालो यादव, पत्नी कुनिया देवी तथा गजेन्द्र यादव की
गोली मारकर हत्या कर दी और एक और पुत्र भोला यादव का अपहरण कर लिया. जाते-जाते
अपराधियों ने भूमि यादव के घर में भी आग लगा दी थी. बाद में अपहृत भोला यादव को
अपराधियों के द्वारा मुक्त कर दिया गया था. हत्या की नृशंसता का अंदाजा इस बात से
लगाया जा सकता है कि मृतक गजेन्द्र यादव को अपराधी धार के किनारे ले गए और हत्या
कर उसके सिर को काटकर लेते चले गए थे.
अभियुक्त जयकुमार यादव के मामले की
सुनवाई के दौरान वादी भूमि यादव तथा अन्य गवाहों ने जयकुमार के इस केश में
संलिप्तता को नकार दिया जिसके आधार पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री
रामलखन यादव ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए मंगलवार को बरी कर दिया.
बहुचर्चित नृशंस ट्रिपल मर्डर के मामले में अभियुक्त बरी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 06, 2013
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