संवाददाता/18/12/2012
जिले के बिहारीगंज थाना के राजगंज गाँव में 4 नवंबर
2009 को हुई एक हत्या के मामले में मधेपुरा के एक कोर्ट ने चार लोगों को दोषी पाकर
उम्रकैद की सजा सुना दी. राजगंज के शशि यादव नाम के दो व्यक्ति एवं रंजीत यादव तथा
गुलाबचंद यादव को गाँव के ही वीणा देवी के संबंधी पकिलपार, मुरलीगंज निवासी 23
वर्षीय प्रमोद कुमार की हत्या का दोषी माना. हत्या
का कारण पूर्व से चली आ रही आपसी रंजिश थी जिसमें हत्या के दिन मेला देखने आये
प्रमोद को वीणा देवी के दरवाजे पर ही गोलियों से भून दिया गया था.
बिहारीगंज थाना कांड संख्यां 125/2009 और सत्रवाद संख्या 107/2010 के इस मामले में मधेपुरा
के एड-हॉक न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने चारों अभियुक्तों को
उम्रकैद के साथ पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा सुना दी.
हत्याकांड के चार अभियुक्तों को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 18, 2012
Rating:
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 18, 2012
Rating:

No comments: