स्व० डा० ए.एन.सिंह के परिवार को न्यायालय ने दिलाया 41 लाख

संवाददाता/25/12/2012
शरद यादव भले ही बाहर जाने वाली ट्रेन को सहरसा की बजाय मधेपुरा से चलवा देने में कोई रुचि नहीं रखते हों पर अगर एक तरह से देखा जाय तो उनकी निष्क्रियता मधेपुरा जिले के कई ख्यातिप्राप्त लोगों के मौत का कारण बन चुकी है.
            14 मार्च 2009 की तारीख मधेपुरा के बहुत सारे लोगों को सदमा दे गया था जब मधेपुरा के प्रख्यात चिकित्सक डा० अमरनाथ सिंह की मृत्यु अहले सुबह गणेशस्थान के पास उस समय हो गयी थी जब वे अपनी कार से ट्रेन पकड़ने सहरसा जा रहे थे और सामने से आती ट्रक (BR 11 D 7438)  से टकरा कर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी. दुर्घटना ने जहाँ एक कुशल चिकित्सक को मधेपुरा से छीन लिया वहीं कार में सवार उनकी बहू रूना सिंह और पौत्र निशु भी बुरी तरह जख्मी हो गए.
            इस दुर्घटना को लेकर एक मुकदमा मधेपुरा थाना कांड संख्यां 91/2009 अंदर धारा 279, 337, 338, 304(A) भारतीय दंड संहिता हुआ था. इसके बाद डा० अमरनाथ सिंह की विधवा पत्नी वीणा सिंह तथा परिवार के अन्य उत्तराधिकारियों की तरफ से वरीय अधिवक्ता श्यामानंद गिरी के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में मोटरयान दुर्घटना वाद संख्यां 23/2010 भी दायर किया गया. 11 जून 2010 को दायर इस वाद में न्यायालय ने पाना फैसला सुना दिया. विद्वान प्रथम अपर जिला जज राम लखन यादव ने चिकित्सक डा० अमरनाथ सिंह के वेतन को आधार बनाया और बीमा कंपनी (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी) को आदेश दिया कि वे स्व० डा० अमरनाथ सिंह की पत्नी वीणा सिंह और उनकी पुत्री रितू सिंह को 41,68,880.00 (इकतालीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ अस्सी) रूपये के साथ वाद दायर करने की तिथि से 6% सूद अलग से भुगतान करें.
            वादी की ओर से अधिवक्ता श्यामानन्द गिरि ने बहस किया जबकि इंश्योरेंश कंपनी के अधिवक्ता अजय कुमार सहाय थे.
स्व० डा० ए.एन.सिंह के परिवार को न्यायालय ने दिलाया 41 लाख स्व० डा० ए.एन.सिंह के परिवार को न्यायालय ने दिलाया 41 लाख Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on December 25, 2012 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.