संवाददाता/31 मई 2012
वर्ष 1996 में मुरलीगंज के रामपुर टोला में मुरलीधर
गुप्ता के खेत में रंजना कुमारी द्वारा घास काटने के मुद्दे पर बढ़े विवाद में हुई
एक हत्या के मामले में आज न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया.मधेपुरा त्वरित
न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार झा ने सत्रवाद संख्यां 174/1996
में सत्यनारायण गुप्ता, राजा गुप्ता, पंचम गुप्ता, जवाहर गुप्ता, सुधीर गुप्ता,
सुनील गुप्ता, पंकज गुप्ता, भुवन गुप्ता, टुन्ना गुप्ता, मुन्ना गुप्ता तथा बबलू
गुप्ता को बटेश्वर मुखिया के हत्या का आरोपी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुना
दी.साथ में सभी अभियुक्तों को 5,000/-रू० प्रत्येक आर्थिक दंड की भी सजा दी गयी
है.
मामले में
अभियुक्तों का पक्ष अधिवक्ता धीरेन्द्र झा तथा सरकार की ओर से अधिवक्ता इन्द्रकांत
चौधरी ने बहस की थी.
घास काटने के सवाल पर हुई हत्या के मामले में 11 को उम्रकैद
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