बलात्कार व अन्य पीडितों के लिए नयी योजना

मंत्री नरेंद्र ना० यादव(फ़ाइल फोटो)
रूद्र ना० यादव/२९ जुलाई २०११

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में बिहार पीड़ित प्रतीकर स्कीम निश्चित रूप से राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है.मधेपुरा में जिला अतिथिगृह में आज राज्य के विधि, योजना एवं विकास मंत्री नरेंद्र ना० यादव ने इस अति महत्वपूर्ण योजना के विभिन्न पहलूओं को बारीकी से बताया.उन्होंने कहा कि बलात्कार तथा अन्य पीडितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से बनाये गए इस स्कीम को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है.इस स्कीम के अनुसार बलात्कार की शिकार को ५० हजार रूपये, महिला एवं बच्चे के साथ मानव दुर्व्यवहार के मामले में २५ हजार रूपये,एसिड डालकर जख्मी करने पर पीड़ित को २५ हजार
रूपये एवं जीवन हानि होने की स्थिति में आश्रित को एक लाख रूपये दिए जायेंगे.इस योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ित अथवा आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देना होगा.प्राधिकार उक्त आवेदन पर स्थानीय थाना से प्रतिवेदन लेने के बाद सच्चाई पाने पर भुगतान की प्रक्रिया करेगी.जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आनाकानी करने पर पीड़ित राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन कर सकते हैं.
     सामाजिक अपराध की श्रेणी में आने वाले इन अपराध का शिकार बने पीडितों को इस तरह की सरकारी सहायता शायद जख्म पर थोड़ा मरहम का काम कर सके.
बलात्कार व अन्य पीडितों के लिए नयी योजना बलात्कार व अन्य पीडितों के लिए नयी योजना Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 29, 2011 Rating: 5

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