राजद प्रखंड अध्यक्ष हत्या मामले में दस को उम्रकैद

सुकेश राणा/२७ मई २०११
राज्य के बहुचर्चित डा० कैलाश गुप्ता हत्याकांड में न्यायालय ने घटना के बारह वर्ष के बाद आज दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गयी है.सजा पाने वालों में बीस सूत्री अध्यक्ष डा० अम्बिका गुप्ता के के साथ अन्य सभी अभियुक्तों को त्वरित न्यायालय संख्यां-४ के अपर न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह ने उम्रकैद के साथ पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा दी.
     मामला सत्रवाद संख्यां-९४/२००३, चौसा थाना कांड संख्यां-७५/९९ से सम्बंधित है जिसमे वर्ष १९९९ में लालू यादव के करीबी रहे राजद प्रखंड अध्यक्ष तथा राजद के चुनाव प्रभारी डा० कैलाश गुप्ता की हत्या चुनावी रंजिश के तहत दिन-दहाड़े कर दी गयी थी.सूचक अरविन्द गुप्ता ने थाने में इस सम्बन्ध में मामला दर्ज कराया
था. वाद में मृतक की पत्नी पूर्व जिला पार्षद रही सीमा गुप्ता समेत अन्य लोगों की गवाही के आधार पर आज निर्णय पारित किया गया.सजा पाने वाले अभियुक्तों में शामिल हैं, डा० अम्बिका गुप्ता (बीस सूत्री अध्यक्ष), अजय गुप्ता, संजय गुप्ता, राजेन्द्र गुप्ता, चंदेश्वरी साह, कैलास पासवान, लल्लू पासवान, ओमप्रकाश मेहता, अवधेश भगत तथा चंदर पासवान. सभी दोषियों को सजा काटने हेतु मंडल कारा, मधेपुरा भेज दिया गया है.
राजद प्रखंड अध्यक्ष हत्या मामले में दस को उम्रकैद राजद प्रखंड अध्यक्ष हत्या मामले में दस को उम्रकैद Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 27, 2011 Rating: 5

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