आवेदन में आई एम ए मधेपुरा के द्वारा कहा गया कि सिविल सर्जन मधेपुरा के द्वारा ढेर सारी गैरकानूनी गतिविधियों की जा रही हैं. आरोप यह भी लगाया गया कि क्लीनिक और हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध राशि भी मांगी जा रही है. IMA की तरफ से कहा गया कि नियम के अनुसार जिन अस्पतालों में 40 से कम बेड की संख्या है उनके लिए आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि जिला में रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी के लिए कमेटी बनी है उनके साथ मासिक बैठक की जाए और सारी गतिविधियां क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए. इस आशय का ज्ञापन आईएमए के दर्जनों चिकित्सकों के द्वारा दिया गया.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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May 26, 2026
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