गुरुवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश और एसडीएम एसजेड हसन की निगरानी पर कार्यपालक पदाधिकारी सुजीत कुमार एवं अंचलाधिकारी हरिनाथ राम के नेतृत्व में अनुमंडल मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में सरकारी जमीन पर बने दुकान और फूस का मकान को जेसीबी के द्वारा तोड़ कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
दंडाधिकारी बीसीओ अशोक कुमार साह ने बताया कि यह सरकारी जमीन जिला परिषद है,जिस पर अतिक्रमण कर मकान और दुकान बनाया गया था। जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात हो कि अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में अनुमंडल के उदाकिशुनगंज, पुरैनी, बिहारीगंज और ग्वालपाड़ा पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद क्षेत्र के पीएचसी से दक्षिण और नहर स्थित मंदिर के पास से भी अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया। इस बीच दो दुकान व छह परिवार के घरों को बुल्डोजर से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
सीओ ने बताया कि सरकारी जमीन में बसे लोगों को कई बार सरकारी जमीन से घर हटाने को लेकर नोटिस दी जा रही थी।लगातार नोटिस देने के बावजूद जगह को खाली नहीं करने पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। इस दौरान एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए यह कार्यवाही एक सबक है। बिहार सरकार के जमीन पर अवैध कब्जा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो स्वत: खाली कर दें नहीं तो उन पर भी इस तरह की कार्रवाई जल्द होगी।
मौके पर थानाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी, दरोगा गणेश पासवान, कमलेश पंडित, सुरेन्द्र कुमार, संतलाल साह,रवि रंजन, सरकारी अमीन सुरेश मंडल, गजेन्द्र साह,बीसीओ अशोक कुमार साह समेत दर्जनों महिला व पुरुष बल के अलावे अग्निशामक पदाधिकारी हरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।
(रिपोर्ट: मंजू कुमारी)
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