जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के पत्रांक 592 दिनांक 27.07.2022 के अनुसार जिले के सभी कोचिंग संस्थान प्रातः 9:00 बजे से अपराह्ण 4:00 बजे तक संचालित नहीं किए जा सकेंगे. दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस आदेश में इस बात का उल्लेख किया है जिला के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय/ महाविद्यालयों के निरीक्षण और अनुश्रवण के दौरान विद्यालय महाविद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के विरुद्ध उपस्थिति काफी कम पाई जाती है. प्रातः 9:00 बजे से अपराह्ण 4:00 बजे तक कोचिंग संस्थान संचालित रहने के कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है. ऐसी स्थिति में जिला के सभी कोचिंग संस्थान के पठन-पाठन का समय प्रातः 9:00 से अपराह्ण 4:00 बजे के पश्चात संचालित किए जाने से छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा का चौमुखी लाभ मिल सकेगा.
आगे कहा गया है कि जबकि प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों का संचालन प्रात: 9:00 बजे से 4:00 अपराह्न तक एवं माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय का संचालन 9:30 बजे से 4:00 बजे तक विभागीय आदेश अनुसार निर्धारित है. अतः इस परिपेक्ष्य में जिले के सभी कोचिंग संस्थान के संस्थापक को निर्देश दिया जाता है कि प्रातः 9:00 बजे बजे से 4:00 अपराह्ण के पश्चात ही कोचिंग संस्थान का संचालन किया जाए.
उक्त समय में किसी भी संस्थापक द्वारा कोचिंग संस्थान संचालित किया जाता है तो संबंधित संस्थान के संस्थापक के विरुद्ध बिहार कोचिंग संचालन अधिनियम नियमावली (2010) के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
अब देखना है कि प्रशासन के द्वारा जारी इस आदेश का कोचिंग संस्थान कितना पालन करते हैं और यदि कोई कोचिंग संस्थान इसका पालन नहीं करता है तो प्रशासन उस पर किस तरह की कार्रवाई करती है?
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