तेजी से बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने अपने स्तर पर निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है. शाम 8:00 बजे के बाद सभी दुकाने बंद हो जाएगी एवं रात के 10:00 बजे से लेकर के सुबह के 5:00 बजे तक धारा 144 व कर्फ्यू लागू रहेगी घर से काम करेंगे.
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नगर पंचायत क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू रहेगा. स्कूल, सिनेमा, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, स्पा, कोचिंग इंस्टीट्यूट, व पार्क बंद रहेंगे.
50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
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