दो हत्यारोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा

मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द मालवीय की अदालत ने मुरलीगंज प्रखंड के हरिपुर कला निवासी नागो साह उर्फ नागेश्वर साह की ह्त्या के आरोप में वकील पासवान और मुन्ना पासवान को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई.

क्या था मामला?: मामले में सूचिका गीता देवी के अनुसार दिनांक- 09.06.2018 की रात्रि में जब वह अपने पति नागेश्वर साह के साथ घर के बरामदे पर रखे चौकी पर आराम कर रही थी तो गोली चलने की आवाज आई. जब सूचिका दौड़ कर बाहर आई तो उसका पति चिल्ला रहा था कि मुन्ना पासवान और वकील साह ने उसे गोली मार दिया है. सूचिका जब बाहर देखी तो बबलू कुमार गुप्ता, दीपक कुमार और उसके पीछे मुन्ना पासवान और वकील पासवान तेजी से भाग रहा था. इस मामले में मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या- 206/18 दर्ज किया गया, जो बाद में सत्र वाद 224/18 में परिवर्तित हुआ.

उक्त मामले में 10 जून2018 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ तथा बांकी के विरुद्ध अनुसंधान जारी है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस अमर कुमार एवं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक इन्द्रकांत चौधरी कर रहे थे.

(नि. सं.)

दो हत्यारोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा दो हत्यारोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on February 11, 2021 Rating: 5

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