पैक्स चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन: बिना अनुमति के प्रचार वाहन आटो, ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त, प्राथमिकी दर्ज

11 दिसंबर को मधेपुरा जिले मुरलीगंज प्रखंड के 16 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष के चुनाव को पंचायतों में सरगर्मी तेज हो गई है वहीँ उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और मतदाताओं के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं.


आज दिन में मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी पैक्स चुनाव ललन कुमार चौधरी एवं मुरलीगंज थानाध्यक्ष संजीव कुमार द्वारा पैक्स चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन को देखने के लिए विभिन्न पंचायतों का दौरा करने निकले थे. उसी क्रम में तमोट परसा गांव के वार्ड नंबर 6 एक ओटो पर तमोट परसा के उम्मीदवार गोपीकृष्ण द्वारा पैक्सध्यक्ष के चुनाव में अवैध तरीके से बिना अनुमति के ऑटो पर लाउडस्पीकर आदि से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसकी अनुमति के कोई भी कागजात नहीं थे । अधिकारी वाहन सहित सहित ध्वनि विस्तारक यंत्र को को जप्त कर थाने ले आए और फिर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।

आचार संहिता में नहीं करें उम्मीदवार यह कार्य

 निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से आचार संहिता प्रभावी होगा। प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन कड़ाई से करना होगा। आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई भी होगी। आचार संहिता के दौरान निर्देश के आलोक में कई कार्य नहीं हो सकते हैं। आचार संहिता के दायरे में बोर्ड, समिति, क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक बैठक करना, जुलूस निकालना, सरकारी वाहनों या कर्मियों या मशीनों उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार कार्यों में नहीं होगा। बोर्ड समिति क्षेत्र में बोर्ड समिति के माध्यम से वितरित व कार्यान्वित होने वाली योजनाओं का वचन देना, आधारशिला रखना व किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा आदि नहीं होगी। कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद आदि किसी भी मतदान केंद्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि स्वयं प्रत्याशी न हो या मतदाता न हो। मंदिर, मस्जिदों, या पूजास्थल या कोई धार्मिक स्थान पर भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। 

निर्वाचन अपराधों से संबंधित गतिविधियों यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव प्रतिरोपण, मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिए 48 घंटे की अवधि में सार्वजनिक सभा करना व मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाना-ले जाना जाना पूणर्त: निषेध है। किसी निजी या सार्वजनिक परिसर पर झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने पर रोक रहेगी।
पैक्स चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन: बिना अनुमति के प्रचार वाहन आटो, ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त, प्राथमिकी दर्ज पैक्स चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन: बिना अनुमति के प्रचार वाहन आटो, ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त, प्राथमिकी दर्ज Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on December 07, 2019 Rating: 5

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