फर्जी कागजात के आधार पर चयनित सेविका का चयन रद्द

मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर के रुपौली पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 121 की सेविका फूल कुमारी को फर्जी कागजात पर बहाल होने के आरोप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा चयन मुक्त कर दिया गया । 


जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में फूल कुमारी द्वारा माता का नाम रेखा देवी एवं वर्ष 2014 के प्रमाण पत्र में माता का नाम मंजू देवी अंकित कर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना को भ्रमित कर परीक्षा पास की । 2014 के प्रमाण पत्र को आधार मानकर उसका चयन किया गया था । 

जांच के क्रम में कहा गया कि उपरोक्त विवेचना से अस्पष्ट है फूल कुमारी द्वारा संस्कृत बोर्ड से 2008 एवं 2014 में दो बार मध्यमा की परीक्षा में सम्मिलित हुई और दोनों प्रमाण पत्र में माता के नाम में अंतर है । जबकि एक ही बोर्ड से माता का नाम बदल कर दो बार परीक्षा पास करना न्याय संगत नहीं है । गलत सूचना अंकित कर दो बार एक ही बोर्ड से उत्तीर्णता हासिल करना संज्ञेय अपराध है तथा विधि विरुद्ध है साथ ही वादी के दावे की पुष्टि भी करता है । अतः प्रतिवादी फूल कुमारी का चयन रद्द किया जाता है तथा सीडीपीओ सिंहेश्वर को आदेश दिया जाता है । प्रश्नगत केंद्र की सेविका चयन हेतु वादी मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के आधीन आते हैं तो नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाय । 

फर्जी कागजात के आधार पर चयनित सेविका का चयन रद्द फर्जी कागजात के आधार पर चयनित सेविका का चयन रद्द Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 09, 2019 Rating: 5

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