अनिल अम्बानी मामले में कोर्ट ने 24 अगस्त तक के लिए लगाया गिरफ्तारी वारंट पर स्टे

दुर्घटना के एक मामले में मधेपुरा कोर्ट से रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस के चेयरमैन अनिल अम्बानी के खिलाफ मधेपुरा कोर्ट से जारी वारंट के आदेश पर कोर्ट ने 24 अगस्त तक के लिए स्टे लगा दिया है.


मधेपुरा के जिला न्यायाधीश मन मोहन शरण लाल की अदालत ने अनिल अम्बानी की गिरफ्तारी के लिए निर्गत वारंट के आदेश पर यह रोक उनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित होकर पीड़ित को भुगतान करने से सम्बंधित आवेदन के आलोक में लगाईं है.

बता दें कि इससे पहले न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत के आदेश के बाद अनिल अम्बानी की ऑर से अधिवक्ता आशुतोष कुमार ने न्यायालय में आवेदन देकर कहा था कि उन्हें इस मुकदमें की जानकारी नहीं मिल सकी थी और वे न्यायालय के आदेश के अनुसार पीड़ित को भुगतान करने को तैयार हैं, उन्हें एक महीने का समय दिया जाय. जिसपर न्यायालय ने उन्हें भुगतान का समय देते हुए 24 अगस्त तक वारंट निर्गत करने पर रोक लगा दी.

जो भी हो, रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस के इस वाद में उपस्थित होकर आवेदन देने से अब पीड़ित को न्याय मिलना सुनिश्चित हो गया है.


(वि. सं.)
अनिल अम्बानी मामले में कोर्ट ने 24 अगस्त तक के लिए लगाया गिरफ्तारी वारंट पर स्टे अनिल अम्बानी मामले में कोर्ट ने 24 अगस्त तक के लिए लगाया गिरफ्तारी वारंट पर स्टे Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 08, 2018 Rating: 5

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