मधेपुरा न्यायालय ने बैंक को दिया आदेश, ‘बीमा कंपनी के खाते से मुआवजा राशि निकाल कर दे पीड़ित को’

मधेपुरा में घटित एक दुर्घटना मामले में मधेपुरा न्यायालय ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए  Axis Bank Ltd  ब्रांच पूर्णिया को आदेश दिया है कि 10,77,960 तथा उसपर अलग से 9% ब्याज दिनांक 2/3/2009 से  का बैंक ड्राफ्ट एक पीड़ित नवल किशोर यादव के नाम से न्यायालय में दिनांक 17/8/18 तक जमा करे.


बताया गया कि नवल किशोर यादव की पत्नी रतन देवी की मृत्यु दिनांक 25/5/2008 को मोटर यान दुर्घटना में हुई थी. दुर्घटना स्थल मधेपुरा बस स्टैंड था. उमानाथ नाम का बस तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण रतन देवी की दुर्घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई. दुर्घटना वाली उमानाथ बस का नंबर BR-11-B-4575 था जो नेशनल इंसोरेंस कंपनी से बीमाकृत था.

नवल किशोर यादव के फर्द बयान पर मधेपुरा थाना कांड संख्या 166/2008 अंदर धारा 279,304(A) I.PC दर्ज हुआ ओर मृतिका का पोस्टमोर्टम सदर अस्पताल मधेपुरा में 26/5/2008 को सम्पन्न हुआ. बस के ड्राइवर बबलू सिंह के विरुद्ध चार्जशीट अंदर धारा 279,304(A) IPC मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल किया गया और पुलिस ने उक्त बस को जब्त किया जिसे बाद में न्यायालय ने उसके मालिक कुंदन कुमार सिंह के पक्ष में जमानत पर मुक्ति आदेश जारी किया.

नवल किशोर यादव एवं उसके परिजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा के न्यायालय में मुआवजा आवेदन पत्र अपने अधिवक्ता श्यामानंद गिरि के माध्यम से 2/3/2009 को दाखिल किया जो एक लम्बी अवधि तक चला और जिसका फैसला दिनांक 30 जून 2016 को को हुआ जिसमें न्यायालय ने बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंश को आदेश दिया कि वे आवेदकगण को 10,77,960 रुपये तथा उस पर अलग से ब्याज 9% सलाना के दर दिनांक आवेदन दाखिला तिथि 2/3/2009 से जोड़कर भुगतान करे.
लेकिन बीमा कंपनी न्यायालय के आदेश की अवहेलना की और मुआवजा राशि का भुगतान स्पष्ट आदेश के बावजूद नही किया. तब दावाकर्ता के अधिवक्ता ने वसूली हेतु बीमा कंपनी के विरूद्ध वसूली केस (Execution Case) 20/17 दाखिल किया, जिसमे बीमा कंपनी से कारण पूछा गया कि क्यों नहीं मुआवजा राशि भुगतान नही करने के कारण उनका खाता जब्त कर लिया जाए?

बीमा कम्पनी न्यायालय में उपस्थित हुई लेकिन इस लंबे अवधि तक मुआवजा राशि भुगतान नही करने का कोई संतोष जनक कारण न्यायालय को नही दे सकी. अतः जिला एवं सत्र न्यायाधीश मन मोहन शरण लाल ने सीधा उक्त बैंक मैनेजर को बीमा कंपनी के खाता से मुआवजा राशि ब्याज सहित का ड्राफ्ट न्यायालय में भेजने का पत्र स्पीड पोस्ट से उक्त बैंक को भेज दिया.     
(रिपोर्ट: अमित सिंह)       
मधेपुरा न्यायालय ने बैंक को दिया आदेश, ‘बीमा कंपनी के खाते से मुआवजा राशि निकाल कर दे पीड़ित को’ मधेपुरा न्यायालय ने बैंक को दिया आदेश, ‘बीमा कंपनी के खाते से मुआवजा राशि निकाल कर दे पीड़ित को’ Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 08, 2018 Rating: 5

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