छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज

मधेपुरा में कल चर्चा में आई शर्मशार करने वाली एक घटना में छात्रा के साथ यौन शोषण कर उसे गर्भवती करने के आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.


मामला पीड़िता 13 वर्षीया छात्रा के पिता के द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है. मामले में आरोपी कोचिंग संचालक सुनील कुमार दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो की धारा 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं. मधेपुरा महिला थाना काण्ड संख्याँ 44/2018 के रूप में दर्ज इस मामले में घटनास्थल सदर थाना से करीब 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम जगजीवन पथ, वार्ड नं. 13 दर्शाया गया है. इस बहुचर्चित काण्ड के अनुसंधान का भार सअनि आरती कुमारी को दिया गया है.

जानिये लगाईं गई धाराओं के बारे में:

कथित कोचिंग संचालक के द्वारा अपनी ही छात्रा के साथ जबरन यौन सम्बन्ध स्थापित करने के इस मामले में दो धाराएं लगाई गई है. पहला भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की घारा 376  है जो बलात्कार की धारा है और इसमें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा का प्रावधान है. 

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दूसरी धारा है 4 POCSO (Prevention of Children from Sexual Offence) Act.  पोक्सो एक्ट की धारा 4 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाना है जिसमें भी सात साल से लेकर आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा का प्रावधान है.

प्रस्तुत मामला वर्तमान स्थिति में बेहद संवेदनशील है और मामला मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद और भी गंभीर हो सकता है. धाराएं अजमानतीय हैं जिनमें पोक्सो एक्ट 2012 में बच्चों के साथ दुष्कर्म को रोकने के लिए बनाई गई थी और ऐसे मामले में न्यायालय से जल्द जमानत लेना भी काफी मुश्किल हो सकता है.

(Report: R.K. Singh)
छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 31, 2018 Rating: 5

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