मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड मुख्यालय स्थित जनता उच्च विद्यालय चौसा परिसर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी मिथिलेश बिहारी वर्मा ने बैठक कर आदर्श आचार संहिता का पाठ पढाया.
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. पंचायत चुनाव शांति पुर्ण व सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के लिये उम्मीदवार एवं उनके समर्थकों के आचरण पर भी निगाहें रखी जा रही है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार एवं उनके समर्थकों के आचरण को आदर्श आचार संहिता के दायरे में ला दिया है. सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करेगें. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के भावना को ठेस पहुंचे. मत प्राप्त करने के लिये प्रलोभन आदि का कार्य नहीं करेगें. उन्होने कहा कि उम्मीदवारो को चुनाव लड़ने के लिये निर्वाचन आयोग ने खर्च करने की राशि भी तय कर रखा है. जिसके तहत वार्ड सदस्य एवं पंच पद के प्रत्याशियों के लिये बीस हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिये तीस हजार, मुखिया एवं सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिये चालीस हजार, जिला परिषद के प्रत्याशियों के लिये एक लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान है.
बीडीओ श्री वर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य, कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिये एक यांत्रिक दुपहिया वाहन जबकि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के लिये दो यांत्रिक दुपहिया अथवा एक हल्का मोटर वाहन का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिये प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा. साथ ही चुनाव में हुए व्यय का लेखा जोखा का संधारण भी करना अनिवार्य है. उन्होने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक द्वारा बड़ा पोस्टर चिपकाना व किसी भी तरह का प्रलोभन मतदाता के बीच देना धार्मिक, जातीय उन्माद फैलाना अचार संहिता के दायरे में आएगा. वैसे प्रत्याशी समर्थकों के उपर अचार संहिता उल्लंधन की धारा 178 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. माईक प्रचार प्रसार के लिए भी निर्वाची पदाधिकारी से आदेश लेना अनिवार्य होगा. आदेश के बाद ही प्रचार-प्रसार कर सकते हैं.
मौके पर दर्जनों की संख्या में प्रत्याशी और प्रधानाध्यापक सह निर्वाची पदाधिकारी मशीर आलम सिद्दिकी आदि उपस्थित थे.
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. पंचायत चुनाव शांति पुर्ण व सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के लिये उम्मीदवार एवं उनके समर्थकों के आचरण पर भी निगाहें रखी जा रही है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार एवं उनके समर्थकों के आचरण को आदर्श आचार संहिता के दायरे में ला दिया है. सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करेगें. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के भावना को ठेस पहुंचे. मत प्राप्त करने के लिये प्रलोभन आदि का कार्य नहीं करेगें. उन्होने कहा कि उम्मीदवारो को चुनाव लड़ने के लिये निर्वाचन आयोग ने खर्च करने की राशि भी तय कर रखा है. जिसके तहत वार्ड सदस्य एवं पंच पद के प्रत्याशियों के लिये बीस हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिये तीस हजार, मुखिया एवं सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिये चालीस हजार, जिला परिषद के प्रत्याशियों के लिये एक लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान है.
बीडीओ श्री वर्मा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य, कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिये एक यांत्रिक दुपहिया वाहन जबकि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के लिये दो यांत्रिक दुपहिया अथवा एक हल्का मोटर वाहन का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिये प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा. साथ ही चुनाव में हुए व्यय का लेखा जोखा का संधारण भी करना अनिवार्य है. उन्होने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक द्वारा बड़ा पोस्टर चिपकाना व किसी भी तरह का प्रलोभन मतदाता के बीच देना धार्मिक, जातीय उन्माद फैलाना अचार संहिता के दायरे में आएगा. वैसे प्रत्याशी समर्थकों के उपर अचार संहिता उल्लंधन की धारा 178 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. माईक प्रचार प्रसार के लिए भी निर्वाची पदाधिकारी से आदेश लेना अनिवार्य होगा. आदेश के बाद ही प्रचार-प्रसार कर सकते हैं.
मौके पर दर्जनों की संख्या में प्रत्याशी और प्रधानाध्यापक सह निर्वाची पदाधिकारी मशीर आलम सिद्दिकी आदि उपस्थित थे.
पंचायत चुनाव: पढाया गया प्रत्याशियों को आचार संहिता का पाठ 
 Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
        on 
        
April 20, 2016
 
        Rating:
 
        Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
        on 
        
April 20, 2016
 
        Rating: 
       Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
        on 
        
April 20, 2016
 
        Rating:
 
        Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
        on 
        
April 20, 2016
 
        Rating: 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.jpeg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No comments: