पुलिस ने दिया मृतक को गिरफ्तार करने का आदेश: अनोखा मामला मधेपुरा का

विगत दिनों अपने कारनामों से मशहूर और पटना हाई कोर्ट के द्वारा अक्षम करार दिए गए मधेपुरा पुलिस ने एक मामले में मृतक को ही गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया.
        मिली जानकारी के अनुसार मधेपुरा के डीएसपी ने मृतक को गिरफ्तार कर जेल भेजने का अनोखा आदेश जारी किया है. यह  अनोखा मामला भवानीपुर पंचायत के दो पक्षों के बीच जमीन विवाद में  हुई मारपीट से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार भवानीपुर में 'सरकारआपके द्वार' कार्यक्रम में तत्कालीन डीएम गोपाल मीणा ने  35 महादलितो को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया था, जिसमे सीओ के आदेश पर महादलितो के द्वारा स्थल पर घर बनाये जाने पर जमीन जोतकर खा रहे पट्टेदारो ने विरोध किया. महादलितो के नही मानने पर मारपीट की घटना हुई जिसमें दोनो ही पक्षों के लोग घायल हुए थे. मामले में  सिंहेश्वर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें  दोनों पक्षों के तरफ से  कांड संख्या  96 /15 और  97/15 दर्ज किया गया.
        कांड  संख्या 97/15 में  आवेदक मानेश्वर यादव ने अपने प्राथमिकी आवेदन में मृतक  योगेंद्र सदा पिता शिबू सदा से भी  मारपीट करने की  बात कही है. वहीं  इस केस के आईओ गुप्तेश्वर प्रसाद को योगेंद्र सदा के मृत होने की जानकारी नहीं है. इस केस में सबसे हैरत की बात यह रही कि तत्कालीन डीएसपी कैलाश प्रसाद ने भवानीपुर जाकर इस मामले का पर्यवेक्षण करते हुए मृतक योगेंद्र सदा को गिरफ्तार करने एवं फरार रहने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई का आदेश दिया है. मामले में आइओ गुप्तेश्वर प्रसाद ने कहा कि उसके मृत होने की जानकारी मुझे नहीं थी और जांच के दौरान कोई नहीं बताया कि योगेंद्र सदा मर गया है.
         मुखिया भवानीपुर ने इस मामले मे बताया कि योगेंद्र सदा  की मृत्यु 12 अप्रैल 2015  को हो गई है , मृतक को  1500 रूपये के कबीर अंत्येष्ठी के लाभ की  राशि का भुगतान भी पंचायत से किया गया है.
       जाहिर है इस तरह की घटनाओं के कारण ही लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन पर से उठ सा गया है.
पुलिस ने दिया मृतक को गिरफ्तार करने का आदेश: अनोखा मामला मधेपुरा का पुलिस ने दिया मृतक को गिरफ्तार करने का आदेश: अनोखा मामला मधेपुरा का Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 26, 2015 Rating: 5

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