मधेपुरा के बहुचर्चित मामले
जिसमें सदर अस्पताल मधेपुरा के ईमरजेंसी ड्यूटी पर के डा० संतोष कुमार को एक महिला
रोगी के परिजनों के द्वारा जबरन पटना ले जाने का आरोप लगा था, उस मामले में माननीय
उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है.
मधेपुरा थाना कांड संख्यां 505/2014 में
पतरघट (सहरसा) प्रमुख और सुरमाहा निवासी (वर्तमान मधेपुरा वार्ड नं. 13) मनोज यादव
को अग्रिम जमानत दे दी है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पीड़ित चिकित्सक के
निम्न न्यायालय में धारा 164 दंड प्रक्रिया के तहत दर्ज कराये उस बयान को आधार
माना है जिसमें चिकित्सक ने स्वीकार किया था कि उनसे न तो फिरौती की मांग की गई और
न ही हत्या के उद्देश्य से उन्हें जबरन ले जाया गया था. और ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त
मनोज यादव को अग्रिम जमानत दे दी गई.
(नि० सं०)
डा० संतोष के अपहरण मामले में अभियुक्त को अग्रिम जमानत
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 11, 2015
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