|ओमप्रकाश|19 फरवरी 2014|
पड़ोसी के बारात में भतीजों के जाने से नाराज व्यक्ति
ने जब अपने चचेरे भाई को भला.बुरा कहा तो बात बढ़ गई और और फिर व्यक्ति ने अपने चचेरे
भाई की गोली मारकर हत्या कर दी.
मधेपुरा के तदर्थ न्यायाधीश श्री
पी. डी. गुप्ता ने हत्या के पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद
की सजा सुना दी और साथ में पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड की भी सजा दी है.
जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना 28 जून
2010 की है जब मुरलीगंज के दिग्घी गाँव में पड़ोस के एक बारात में रणधीर सिंह के बच्चों
के चले जाने से नाराज मिथिलेश सिंह अपने चचेरे भाई रणधीर पर गुस्सा गए. मिथिलेश का कहना था कि जब
पड़ोसी ने हमें बारात जाने को नहीं कहा तो तुम्हारा बच्चा कैसे बारात में चला गया.दोनों
पक्षों में बात बढ़ी और मिथिलेश सिंह, सुशील सिंह, मनीष सिंह, अमित सिंह और अमरेन्द्र सिंह आदि ने रणधीर सिंह को गोली मार
दी थी.
छोटी सी बात पर कर दी थी हत्या, मिली पाँचों को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 19, 2014
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