|वि० सं०| 10 अप्रैल 2013|
मधेपुरा पुलिस की जबर्दस्त सक्रियता से गत 7 अप्रैल
को सिंघेश्वर
थाना के चम्पानगर-गिद्धा गाँव में दुष्कर्म के प्रयास में असफल रहने पर पीड़िता की
बच्ची की हत्या कर देने के मामले मधेपुरा के एक न्यायालय ने दो दिनों के अंदर
ही अभियुक्त के विरूद्ध आरोप तय कर दिए हैं.
इस दहला
देने वाली घटना में घटना की काली रात को दो लोगों ने पीड़िता फूल कुमारी देवी के घर
घुस कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. फूल कुमारी के विरोध करने पर
दुष्कर्मियों ने उसकी बच्ची को पटक कर उसकी छाती पर चढ़कर हत्या कर डाली थी.
सिंघेश्वर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक हत्यारे अजय चौहान को कुछ ही
घंटे के अंदर अपनी गिरफ्त में ले लिया था. दूसरा आरोपी गाँव छोड़कर भाग गया था.
मामले
को अत्यंत घृणित ‘सोशल
क्राइम’ मानते हुए मधेपुरा के
पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार शाह के निर्देश पर सिंहेश्वर थानाध्यक्ष ने इसमें खुद ही
अनुसंधानकर्ता की भूमिका निभाई और चौबीस घंटे के अंदर 8 अप्रैल को ही न्यायालय में
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया. सीजेएम न्यायालय ने भी एक
ही दिन में वाद को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दौरा सुपुर्द कर दिया और
विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को समझते हुए केस को तदर्थ
न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह को सुनवाई हेतु सौंप दिया.
त्वरित
कार्यवाई करते हुए जिले में कई गंभीर मामलों में अपराधियों को सजा चुके
वाई.एन.सिंह की कोर्ट ने आज बुधवार को आरोपी अजय चौहान के विरूद्ध भारतीय दंड
संहिता की धारा 302/34 (एक राय होकर हत्या), 376 (g)/511 (गैंगरेप का प्रयास) तथा 457 (आपराधिक गृहभेदन) के
अंतर्गत्त आरोप का गठन करते हुए मामले को प्रतिदिन सुनवाई हेतु निर्धारित कर दिया
है.
केस में
कुल 8 गवाह हैं और अभियोजन पक्ष यदि प्रतिदिन गवाहों को लाने में सक्षम रहती है तो
इस वाद में सबसे कम समय में दुष्कर्मी को सजा मिलने का रिकार्ड बन सकता है.
गैंगरेप के प्रयास और हत्या मामले में दो दिनों में आरोप तय: रिकार्ड
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 10, 2013
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